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एनआईए ने सीपीआई (माओवादी) आतंकी वित्तपोषण नेटवर्क मामले में दो पर आरोपपत्र किया दायर

प्रकाशित 19/12/2023, 06:02 pm
एनआईए ने सीपीआई (माओवादी) आतंकी वित्तपोषण नेटवर्क मामले में दो पर आरोपपत्र किया दायर
UNIs/USD
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नई दिल्ली, 19 दिसंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने सीपीआई (माओवादी) आतंकी वित्तपोषण नेटवर्क मामले में दो और आरोप‍ियों को शामिल करते हुए दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया है।

यह मामला बिहार के मगध क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों को पुनर्जीवित करने के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के प्रयासों से संबंधित है, जो हिंसक गतिविधियों के लिए सीपीआई (माओवादी) द्वारा स्थापित आतंकी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने में योगदान दे रहा है।

आरोपित विजय कुमार आर्य उर्फ विजय आर्य उर्फ दिलीप और आनंद पासवान उर्फ आनंदी पासवान बिहार के निवासी हैं।

विजय को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 13, 18, 20, 38 और 39 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 120 बी के तहत अतिरिक्त आरोपों का सामना करना पड़ता है, जबकि आनंद के पूरक आरोप यूए (पी) अधिनियम की धारा 39 और धारा 25 (1बी)(ए) शस्त्र अधिनियम से संबंधित हैं।

आतंकी वित्त नेटवर्क बिहार के मगध क्षेत्र में सीपीआई (माओवादी) कैडरों और ओवर ग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) द्वारा संचालित किया गया था।

एनआईए ने 30 दिसंबर, 2021 को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया, इसके परिणामस्वरूप अब तक पांच आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है।

तरूण कुमार, प्रद्युम्न शर्मा, अभिनव उर्फ गौरव, आनंदी पासवान और विजय कुमार आर्य सभी को पकड़ लिया गया है।

पहले तीन पर इस साल 20 जनवरी और 28 जून को आरोप लगाए गए थे।

आरोपी एक आपराधिक साजिश में शामिल थे, हथियार, गोला-बारूद खरीदने और नए कैडरों की भर्ती के लिए धन इकट्ठा कर रहे थे।

जांच में विजय कुमार आर्य की सीपीआई (माओवादी) की केंद्रीय समिति के सदस्य के रूप में भूमिका, पूर्व कैडरों को सक्रिय रूप से प्रेरित करने और झारखंड और बिहार में सीपीआई (माओवादी) मगध क्षेत्र में संगठन के कार्यकर्ताओं और हितधारकों के बीच एक माध्यम के रूप में काम करने का पता चला।

पूर्व कैडर आनंद पासवान के पास हथियार और गोला-बारूद पाया गया।

--आईएएनएस

सीबीटी

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