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कैश-फॉर-क्वेरी विवाद : दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा के मानहानि मामले में अंतरिम राहत पर आदेश सुरक्षित रखा

प्रकाशित 20/12/2023, 11:27 pm
कैश-फॉर-क्वेरी विवाद : दिल्ली हाईकोर्ट ने महुआ मोइत्रा के मानहानि मामले में अंतरिम राहत पर आदेश सुरक्षित रखा

नई दिल्ली, 20 दिसंबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय देहाद्राई के खिलाफ मानहानि मामले में महुआ मोइत्रा द्वारा मांगी गई अंतरिम राहत पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, क्योंकि उन्होंने कैश-फॉर-क्वेरी विवाद के संबंध में उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए थे।न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने स्पष्टीकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए मोइत्रा और व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के बीच किसी भी प्रकार के बदले के बारे में पूछा। संसद के नैतिक पैनल द्वारा 8 दिसंबर को लोकसभा सांसद के रूप में निष्कासित की गईं महुआ मोइत्रा पर हीरानंदानी की ओर से सवाल पूछने के बदले नकद प्राप्त करने के आरोप लगे।

सुनवाई के दौरान, दुबे और देहाद्राई का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ताओं ने एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के पैरा 68 का हवाला देते हुए तर्क दिया कि महुआ मोइत्रा और हीरानंदानी के बीच बदले की भावना थी, जो महुआ मोइत्रा के लोकसभा से निष्कासन का आधार बना।

अदालत ने महुआ मोइत्रा के अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया, दुबे और देहाद्राई के वकीलों को विचार के लिए आचार समिति की रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा प्रदान करने का आदेश दिया।

पिछली बार, न्यायमूर्ति दत्ता ने महुआ मोइत्रा के वकील को मामले में एक संशोधित याचिका दायर करने की अनुमति दी थी, जब उन्हें बताया गया था कि दुबे और देहाद्राई द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट के रूप में 'पर्याप्त घटनाक्रम' हुए हैं।

अदालत ने अक्टूबर में वकील से पक्षों का संशोधित ज्ञापन दाखिल करने को कहा था और मामले को फिर से अधिसूचित किया था। अदालत को अवगत कराया गया कि वादी के खिलाफ कथित रूप से पोस्ट करने के लिए प्रतिवादियों में से एक के खिलाफ अंतरिम राहत के लिए एक आवेदन दायर किया गया है।

इससे पहले, महुआ मोइत्रा ने अदालत से कहा था कि वह अपने मानहानि मुकदमे में इस बिंदु पर विभिन्न मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के खिलाफ अंतरिम आवेदन पर दबाव नहीं डालना चाहती हैं। महुआ मोइत्रा ने दुबे, देहाद्राई, 15 मीडिया संगठनों और तीन सोशल मीडिया मध्यस्थों के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया था, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ झूठे और मानहानिकारक आरोप लगाए थे।

दुबे के वकील, अधिवक्ता अभिमन्यु भंडारी ने तर्क दिया था कि मोइत्रा ने झूठी गवाही दी है और उन्होंने अपने संसद लॉगिन क्रेडेंशियल भी साझा किए हैं। डॉग हेनरी देहाद्राई और मोइत्रा के बीच विवाद का विषय बन गया था, दोनों ने एक-दूसरे पर डॉग को "चोरी" करने का आरोप लगाया था, जिसके कारण दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी।

मानहानि का मुकदमा मोइत्रा द्वारा दुबे, देहाद्राई और कई मीडिया आउटलेट्स को कानूनी नोटिस जारी करने के बाद आया, जिसमें उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया था।

दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया था कि मोइत्रा ने संसद में सवाल उठाने के बदले में रिश्वत ली थी। दुबे के अनुसार, ये आरोप देहाद्राई द्वारा उन्हें संबोधित एक पत्र से उपजे हैं।

--आईएएनएस

एफजेड/एबीएम

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