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ग्रेनो प्राधिकरण ने 28 और बिल्डरों को भेजा नोटिस, एसटीपी नहीं तो लगेगा जुर्माना

प्रकाशित 03/01/2024, 01:35 am
ग्रेनो प्राधिकरण ने 28 और बिल्डरों को भेजा नोटिस, एसटीपी नहीं तो लगेगा जुर्माना

ग्रेटर नोएडा, 2 जनवरी (आईएएनएस)। सोसाइटी के सीवर को शोधित करने के लिए मानकों के अनुरूप एसटीपी (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट) का निर्माण और संचालन नहीं करने वाले 28 और बिल्डर सोसाइटियों को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने नोटिस जारी किया है। इनसे प्राधिकरण ने एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर लीज डीड की शर्तों के अनुरूप कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इससे पहले प्राधिकरण ने 37 बिल्डर सोसाइटी के लिए नोटिस जारी किए थे। ग्रेटर नोएडा की अलग-अलग सोसाइटी के निवासियों ने ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार से शिकायत की थी कि एसटीपी से शोधित किए बिना ही सीवरेज को नाले में बहाया जा रहा है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सर्वे में भी कई सोसाइटी में बने एसटीपी मानकों के अनुरूप नहीं मिले। इनमें से कुछ एसटीपी मानकों के अनुरूप नहीं बने हैं और कुछ का संचालन ठीक से नहीं हो रहा, जिसके चलते ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ आशुतोष द्विवेदी के निर्देश पर सीवर विभाग की तरफ से पूर्व में 37 बिल्डरों को नोटिस जारी किया गया था। अब 28 और बिल्डर सोसाइटियों के लिए नोटिस जारी किए गए हैं।

नोटिस में प्राधिकरण ने एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर लीज डीड की शर्तों के अनुरूप कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। एसीईओ आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि जिन बिल्डरों ने अपने रिहायशी प्रोजेक्ट में एसटीपी नहीं बनाए हैं, वे एसटीपी बनाकर शीघ्र चालू करें। जिन सोसाइटियों में बने हैं, वे उनको नियमित रूप से संचालित करें। सीवर को शोधित करना अनिवार्य है। शोधित पानी को उद्यानीकरण में उपयोग करें। एनजीटी की तरफ से भी इस बाबत सख्त आदेश दिए गए हैं। ऐसा न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

पीकेटी/एबीएम

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