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सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री टेनी को बरी करने के खिलाफ याचिका खारिज की

प्रकाशित 09/01/2024, 02:47 am
सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल पुराने हत्या के मामले में केंद्रीय मंत्री टेनी को बरी करने के खिलाफ याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 8 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सन् 2000 के प्रभात गुप्ता हत्या मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बरी करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को खारिज कर दी।न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि वह निचली अदालतों के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं हैं और मृतक के परिवार के सदस्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया।

पिछले साल मई में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 2004 में ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित बरी आदेश के खिलाफ दायर उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी थी।

न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने सीआरपीसी की धारा 397/401 के तहत पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी थी। याचिका मृतक प्रभात गुप्ता के पिता संतोष गुप्ता ने दायर की थी।

टेनी को 2004 में ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया था लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने बरी किए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की थी। छात्र नेता गुप्ता की लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में टेनी समेत चार लोगों को आरोपी बनाया गया।

अन्य थे आरोपी सुभाष मामा, शशि भूषण पिंकी और राकेश डालू थे।

कथित तौर पर, टेनी का मृतक के साथ पंचायत चुनाव को लेकर विवाद था, और इसलिए, टेनी और अन्य आरोपियों ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी।

--आईएएनएस

एकेजे

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