💎 आज के बाजार में सबसे स्वस्थ कंपनियों को देखेंशुरू करें

कौशल विकास घोटाला: चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनाएगा फैसला

प्रकाशित 15/01/2024, 04:21 pm
कौशल विकास घोटाला: चंद्रबाबू नायडू की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली, 15 जनवरी (आईएएनएस)। तेलुगू देशम पार्टी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा कथित कौशल विकास निगम घोटाला मामले में उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगा। .

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की विशेष पीठ इस मामले में 16 जनवरी को फैसला सुनाएगी।

अक्टूबर 2023 में, शीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों - नायडू और आंध्र प्रदेश सरकार - को सुनने के बाद इस सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया कि क्या राज्य के राज्यपाल से मंजूरी लिए बिना पूर्व सीएम के खिलाफ कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

सुनवाई के दौरान, राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि पूर्व मंजूरी की आवश्यकता वाले कानून के प्रावधान लागू नहीं होंगे, क्योंकि नायडू के खिलाफ 2018 में जांच शुरू की गई थी।

उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा विस्तृत जांच करने की आवश्यकता है और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करने वाली नायडू की याचिका को शीर्ष अदालत द्वारा अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

दूसरी ओर, नायडू ने दलील दी थी कि उनके खिलाफ जांच शुरू करना और एफआईआर दर्ज करना दोनों गैर-कानूनी (कानून में अस्तित्वहीन) हैं क्योंकि दोनों को अवैध रूप से शुरू किया गया है।

सितंबर 2023 में, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस. रेड्डी की एकल न्यायाधीश पीठ ने नायडू की उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने और उनकी न्यायिक हिरासत को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी।

बाद में, नायडू को पिछले साल 20 नवंबर को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति टी मल्लिकार्जुन राव की पीठ द्वारा पहले से ही प्रस्तुत जमानत बांड पर नियमित जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया था। आंध्र प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

फाइबरनेट मामले में, राज्य सीआईडी ने शीर्ष अदालत के समक्ष वचन दिया है कि वह सुनवाई की अगली तारीख 17 जनवरी तक नायडू को गिरफ्तार नहीं करेगी।

--आईएएनएस

सीबीटी/

नवीनतम टिप्पणियाँ

हमारा ऐप इंस्टॉल करें
जोखिम प्रकटीकरण: वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।
इस समझौते का अंग्रेजी संस्करण मुख्य संस्करण है, जो अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति होने पर प्रभावी होता है।
© 2007-2024 - फ्यूजन मीडिया लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित