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भाजपा शासन के दौरान लागू एससी कोटा में आंतरिक आरक्षण की समीक्षा करेंगे: कर्नाटक के गृह मंत्री

प्रकाशित 18/01/2024, 07:24 pm
भाजपा शासन के दौरान लागू एससी कोटा में आंतरिक आरक्षण की समीक्षा करेंगे: कर्नाटक के गृह मंत्री

बेंगलुरु, 18 जनवरी (आईएएनएस)। लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पिछली भाजपा सरकार द्वारा अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय को दिए गए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा करने की तैयारी कर रही है और इस पर गुरुवार को मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिए जाने की संभावना है।राज्य के गृह मंत्री डॉ. जी. परमेश्वर ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''हम एससी वर्ग के लोगों को दिए गए आंतरिक आरक्षण की समीक्षा करेंगे क्योंकि भाजपा सरकार ने कानून के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक आरक्षण प्रदान नहीं किया।

"हमने एससी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले विभिन्न समुदायों को दिए गए आंतरिक आरक्षण पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान, हमने सदाशिव आयोग (न्यायमूर्ति ए.जे. सदाशिव जांच आयोग) की रिपोर्ट को लागू करने की योजना बनाई थी। हालांकि, बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बाद में सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया।“

मंत्री ने कहा, "जब आंतरिक आरक्षण लागू किया जाता है, तो उसमें कानून का पालन करना होगा। हम संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। आज कैबिनेट बैठक में हम संविधान में संशोधन के लिए प्रस्ताव भेजने पर चर्चा करेंगे।"

कर्नाटक में तत्कालीन भाजपा सरकार ने मार्च 2023 में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 101 अनुसूचित जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण शुरू करने का फैसला किया। नए आरक्षण फॉर्मूले के तहत, एससी (लेफ्ट) को छह प्रतिशत, एससी (राइट) को 5.5 प्रतिशत, एससी (स्पृश्य) को 4.5 प्रतिशत और एससी (अन्य) को एक प्रतिशत आरक्षण दिया गया। हालाँकि, भाजपा मतदाताओं का समर्थन हासिल करने में विफल रही और विधानसभा चुनावों में उसे हार का सामना करना पड़ा।

न्यायमूर्ति ए.जे. सदाशिव जांच आयोग, जिसने अनुसूचित जातियों (एससी) के बीच आरक्षण सुविधाओं के समान वितरण के तरीकों पर गौर किया था, ने सभी 101 जातियों को मोटे तौर पर चार समूहों में पुनर्वर्गीकृत करके जातियों के बीच आंतरिक आरक्षण की सिफारिश की थी।

चूंकि सिफारिश को शामिल करने के लिए संसद द्वारा एक उपयुक्त कानून लाया जाना है, आयोग ने राज्य से इस मामले को केंद्र सरकार के साथ उठाने के लिए कहा है।

न्यायमूर्ति सदाशिव ने कहा था कि आयोग ने अनुसूचित जातियों को दिए जा रहे 15 प्रतिशत के समग्र आरक्षण के समान वितरण के लिए सभी अनुसूचित जातियों को दक्षिणपंथी (राइट) समुदाय, वामपंथी (लेफ्ट) समुदाय, स्पर्शनीय और अन्य अनुसूचित जाति समुदायों के चार समूहों में पुनर्वर्गीकृत करने की सिफारिश की थी।

--आईएएनएस

एकेजे/

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