नई दिल्ली, 18 जनवरी (आईएएनएस)। 2008 में टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए बलजीत मलिक और अमित शुक्ला ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था और उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।
साकेत कोर्ट ने नवंबर में इस मामले में दोषी रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जबकि, पांचवें दोषी अजय सेठी को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी।
अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए अदालत ने कहा था कि अपराध 'दुर्लभतम' मामलों की श्रेणी में नहीं आता है, और मौत की सजा के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था।
रवि कपूर, अमित शुक्ला, अजय कुमार और बलजीत मलिक को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) प्रावधानों के तहत और सेठी को चोरी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराया गया था। पुलिस ने सौम्या की हत्या का कारण डकैती बताया था और आरोपियों के खिलाफ सख्त मकोका लगाया था।
सौम्या विश्वनाथन की हत्या 30 सितंबर 2008 को दिल्ली के नेल्सन मंडेला रोड पर हुई थी। उस समय सौम्या नाइट शिफ्ट करके ऑफिस से अपने घर लौट रही थीं।
--आईएएनएस
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