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दिल्ली हाईकोर्ट ने 'एनिमल' की ओटीटी रिलीज पर समन जारी किया

प्रकाशित 19/01/2024, 06:21 am
दिल्ली हाईकोर्ट ने 'एनिमल' की ओटीटी रिलीज पर समन जारी किया

नई दिल्ली, 19 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को सिने1 स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक मुकदमे के जवाब में समन जारी किया, जिसमें रणबीर कपूर अभिनीत फिल्म 'एनिमल' की ओटीटी प्लेटफार्मों पर रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है।फिल्म के एक प्रमुख निर्माता का आरोप है कि सुपर कैसेट्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (टी-सीरीज़) ने उनके समझौते का उल्लंघन किया, सिने1 को उसके उचित लाभ शेयर और बौद्धिक संपदा अधिकारों से वंचित कर दिया।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मुकदमा स्वीकार करने पर प्रतिवादियों को समन जारी किया और उन्हें लिखित बयान जमा करने का समय दिया।

अदालत ने प्रतिवादियों को लिखित बयान के साथ वादी के दस्तावेजों को स्वीकार/अस्वीकार करने का शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश देते हुए कहा कि इस शपथपत्र के बिना लिखित बयान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वादी को लिखित बयान प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर प्रतिकृति दाखिल करने की स्वतंत्रता दी गई थी।

अदालत ने निर्दिष्ट किया कि किसी भी प्रतिकृति के साथ वादी को प्रतिवादी के दस्तावेजों को स्वीकार/अस्वीकार करने का एक हलफनामा दाखिल करना होगा, जिसके बिना प्रतिकृति पर विचार नहीं किया जाएगा।

मामला अब 15 मार्च को संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष भेजा जाएगा।

सिने1 का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील संदीप सेठी का दावा है कि टी-सीरीज वित्तीय विवरण साझा करने में विफल रही और खर्च उठाने और फिल्म के प्रचार /रिलीज करने में सिने1 की मंजूरी के बिना काम किया।

उन्होंने पहले तर्क दिया था, "मेरा उनके साथ एक लंबा रिश्ता है, लेकिन समझौते के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। मैं रिश्ते और अनुबंध की पवित्रता का सम्मान करता हूं, इसलिए, मैं अदालत में जल्दबाजी नहीं करता।"

न्यायमूर्ति नरूला ने अनुबंध में कथित रूप से छुपाए गए संशोधन का पता चलने के बाद सोमवार को मामले को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया था।

टी-सीरीज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सिब्बल ने तर्क दिया कि सिने1 ने 2 अगस्त, 2022 के संशोधन के माध्यम से बौद्धिक संपदा अधिकारों को त्याग दिया था और बदले में 2.6 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे।

उन्होंने तर्क दिया, "इस संशोधन को छुपाया गया है। उन्हें 2.6 करोड़ रुपये मिले। उन्होंने फिल्म में एक पाई भी नहीं लगाई है और फिर भी उन्हें 2.6 करोड़ रुपये मिले।"

अदालत ने सिने1 को इस संशोधन के संबंध में निर्देश प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए मामले को स्थगित कर दिया। सिने1 ने टी-सीरीज द्वारा क्रेडिट और प्रचार समझौतों का पालन न किए जाने की बात पर जोर दिया और शर्तें पूरी होने तक "एनिमल" को ओटीटी पर रिलीज करने से रोकने की मांग की।

--आईएएनएस

एसजीके/

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