नई दिल्ली, 19 जनवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव एम. शिवशंकर को जमानत दे दी। वह राज्य सरकार के प्रमुख लाइफ मिशन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे हैं।न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की अध्यक्षता वाली पीठ ने पिछले साल अगस्त में शिवशंकर को दी गई और फिर समय-समय पर बढ़ाई गई अंतरिम चिकित्सा जमानत को पूर्ण जमानत में बदल दिया। पीठ में न्यायमूर्ति एस.वी.एन. भट्टी भी शामिल हैं।
अदालत ने मेडिकल रिकॉर्ड देखने के बाद जमानत आदेश पारित किया और स्पष्ट किया कि उसने मामले की योग्यता पर विचार नहीं किया है।
इससे पहले, शीर्ष अदालत ने सेवानिवृत्त नौकरशाह की जांच केरल के बाहर किसी सरकारी अस्पताल में कराये जाने की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग के बाद शिवशंकर को पुडुचेरी के जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्टग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में मेडिकल जांच कराने को कहा था।
मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी ने अंतरिम राहत देने का विरोध करते हुए कहा था कि शिवशंकर का आवेदन निजी अस्पतालों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों पर आधारित है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल अगस्त में आवेदक को अपनी पसंद के अस्पताल में रीढ़ की सर्जरी कराने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था, क्योंकि यह बताया गया था कि शिवशंकर को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उन्हें विशेषज्ञ उपचार की आवश्यकता है।
--आईएएनएस
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