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तेलंगाना डीसीए ने हैदराबाद में मेडिकल स्टोर, झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा

प्रकाशित 28/01/2024, 09:48 pm
तेलंगाना डीसीए ने हैदराबाद में मेडिकल स्टोर, झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा

हैदराबाद, 28 जनवरी (आईएएनएस)। हैदराबाद में तेलंगाना औषधि नियंत्रण प्रशासन ने एक मेडिकल स्टोर और मेडक जिले में एक झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा। इस दौरान टीम ने 1.90 लाख रुपये की दवाएं जब्त कीं।डीसीए अधिकारियों ने पहले मामले में, फलकनुमा के जंगालम्मेट में एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। यह मेडिकल स्टोर बिना ड्रग लाइसेंस के अवैध रूप से चल रहा था। अधिकारियों ने 1 लाख 20 हजार रुपये की दवाओं का भारी स्टॉक भी जब्त किया है।

विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने मेडिकल स्टोर पर छापा मारा और 40 प्रकार की दवाएं जब्त कीं। डीसीए के महानिदेशक वी.बी. कमलासन रेड्डी ने कहा कि के. अच्युता रेड्डी बिना ड्रग लाइसेंस के मेडिकल स्टोर चला रहे थे।

छापेमारी के दौरान डीसीए अधिकारियों ने बिक्री के लिए भारी मात्रा में दवाओं के अनधिकृत स्टॉक का पता लगाया। इनमें एंटीबायोटिक्स, एंटी डायबिटिक, एंटीफंगल, एंटी हाइपरटेंसिव, पेन किलर और एंटी अल्सर दवाएं आदि शामिल हैं।

उन्होंने आगे कहा कि अधिकारियों ने विश्लेषण के लिए नमूने एकत्र किए हैं। आगे की जांच की जाएगी और सभी अपरोपियों खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

डीसीए अधिकारियों ने दूसरे मामले में, मेडक जिले के कोठापेट गांव में एक झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक पर छापा मारा और बिक्री के लिए रखी 70 हजार रुपये की दवाएं जब्त कीं।

डीजी ने कहा कि झोलाछाप डी. श्रीनिवास खुद को 'रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर' बताकर क्लिनिक चला रहा था। अधिकारियों ने एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉयड, एनाल्जेसिक, एंटी अल्सर दवाएं, एंटीहाइपरटेन्सिव आदि सहित 41 प्रकार की दवाएं जब्त कीं।

आरोपी बिना योग्यता के क्लीनिक चला रहा था। डीसीए अधिकारियों ने बिना किसी ड्रग लाइसेंस के परिसर में दवाओं के विशाल स्टॉक का पता लगाया।

डीसीए महानिदेशक ने कहा कि किसी अयोग्य व्यक्ति द्वारा एंटीबायोटिक दवाओं की अंधाधुंध बिक्री से ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के स्वास्थ्य पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि थोक विक्रेता/डीलर जो ऐसे अयोग्य (बिना लाइसेंस) वाली दुकानों को दवा की आपूर्ति करते हैं, जो बिना ड्रग लाइसेंस के दवाओं बिक्री कर रहे हैं, वे भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत दंडनीय हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

थोक विक्रेताओं/डीलरों को अनिवार्य रूप से यह जानना होगा कि प्राप्तकर्ता संस्थाओं के पास दवाओं की आपूर्ति करने से पहले वैध दवा लाइसेंस हो।

--आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

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