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सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जीवंत लोकतंत्र को मजबूत किया : पीएम मोदी

प्रकाशित 28/01/2024, 11:42 pm
सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जीवंत लोकतंत्र को मजबूत किया : पीएम मोदी

नई दिल्ली, 28 जनवरी (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट सभागार में शीर्ष अदालत के डायमंड जुबली (हीरक जयंती) समारोह को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने भारत के जीवंत लोकतंत्र को मजबूत किया है। पीएम ने कहा, ''चाहे वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो या सामाजिक न्याय, सुप्रीम कोर्ट ने भारत के जीवंत लोकतंत्र को मजबूत किया है।"

पीएम ने इस अवसर पर नागरिक-केंद्रित सूचना और प्रौद्योगिकी पहल की भी शुरुआत की, जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट (डिजी एससीआर), डिजिटल कोर्ट 2.0 और सुप्रीम कोर्ट की एक नई वेबसाइट शामिल है।

पीएम ने कहा कि व्यक्तिगत अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मील के पत्थर के फैसलों ने देश के सामाजिक-राजनीतिक माहौल को नई दिशा दी है।

भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर आधारित स्वतंत्र भारत का सपना देखा था। सुप्रीम कोर्ट ने इन सिद्धांतों को संरक्षित करने के लिए लगातार प्रयास किया है।

पीएम मोदी ने कहा कि आज की आर्थिक नीतियां कल के जीवंत भारत का आधार बनेंगी। आज जो कानून बनाए जा रहे हैं, वे भारत के उज्ज्वल भविष्य को मजबूत करेंगे। 2014 के बाद अदालतों के भौतिक बुनियादी ढांचे में सुधार की सरकार की प्रतिबद्धता के तहत 7,000 करोड़ रुपये से अधिक पहले ही वितरित किए जा चुके हैं।

पीएम ने वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के भवन की समस्याओं को स्वीकार करते हुए कहा कि परिसर के विस्तार के लिए 800 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की डिजिटल पहल पर पीएम मोदी ने फैसलों के डिजिटल फॉर्मेट में उपलब्धता, कोर्ट के फैसले को स्थानीय भाषा में अनुवाद करने की परियोजना की शुरुआत पर खुशी जताई।

इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से उनके संबोधन का वास्तविक समय में अंग्रेजी में अनुवाद किया जा रहा है, और इसे भाषिनी ऐप के माध्यम से भी सुना जा सकता है।

पीएम मोदी ने कहा कि आम लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए एआई तकनीक को अदालतों में लागू किया जा सकता है। लोगों की बेहतर समझ के लिए सरल भाषा में कानूनों का मसौदा तैयार करने के अपने सुझावों को याद करते हुए उन्होंने अदालती फैसलों और आदेशों का मसौदा तैयार करने के लिए एक समान दृष्टिकोण का सुझाव दिया।

--आईएएनएस

एफजेड/एसजीके

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