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दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम को वीसी फर्मों के ट्रेडमार्क का दुरुपयोग करने वाले धोखाधड़ी वाले समूहों को हटाने का आदेश दिया

प्रकाशित 30/01/2024, 01:29 am
दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप, टेलीग्राम को वीसी फर्मों के ट्रेडमार्क का दुरुपयोग करने वाले धोखाधड़ी वाले समूहों को हटाने का आदेश दिया

नई दिल्ली, 29 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप और टेलीग्राम को वेंचर कैपिटल फर्म पीक एक्सवी और सिकोइया कैपिटल के ट्रेडमार्क का दुरुपयोग करके लोगों को धोखा देने वाले समूहों और खातों को हटाने का आदेश दिया है।यह मुकदमा ऑनलाइन सामने आए वित्तीय घोटालों की एक श्रृंखला के बाद आया है, जिसमें घोटालेबाजों ने जनता को कई लाख और करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने के लिए फर्मों के नाम का इस्तेमाल किया था।

पीक XV को पिछले साल दिसंबर में ऐसे ही एक घोटाले के बारे में सतर्क किया गया था - एक 'पाक XV' एप्लिकेशन जिसने अपनी वेबसाइट और एप्लिकेशन को संचालित करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट से सामग्री को पुन: प्रस्तुत करने सहित पीक XV के ब्रांड और ट्रेडमार्क को स्थानांतरित करने का खुलेआम प्रयास किया था, जो नकली निवेश योजनाओं की पेशकश करता था।

सितंबर 2023 में सिकोइया कैपिटल को जॉन एनालिस्ट ग्रुप-303 नाम के एक व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में सूचित किया गया था, जिसे ऐसे व्यक्तियों द्वारा प्रबंधित किया जाता था, जो खुद को सिकोइया कैपिटल इन्वेस्टर्स एडवाइजर्स और सिकोइया कैपिटल बीटीसी ट्रेडिंग टीम के रूप में पहचानते थे, जो कथित तौर पर सिकोइया कैपिटल ग्रुप का एक हिस्सा था।

पीक XV और सिकोइया कैपिटल ने पहचाने गए ऑनलाइन वित्तीय घोटालों को फैलाने वाले अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ 22 जनवरी को उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग मुकदमे दायर किए।

अदालत ने किए जा रहे घोटालों पर ध्यान दिया और यह कहते हुए आदेश पारित किया कि अपराधी बाजार में पीक XV और सिकोइया कैपिटल की स्थिति का सहारा ले रहे हैं, ताकि लापरवाह उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सके और पीक XV और सिकोइया कैपिटल के संबंधित ट्रेडमार्क को बेच दिया जाए।

अदालत ने प्लेटफार्मों को संबंधित खातों तक पहुंच को निलंबित करने और अवरुद्ध करने और अधिकारियों द्वारा जांच में सहायता के लिए ऐसे व्यक्तियों का अपेक्षित विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने आदेश लागू नहीं होने पर सिकोइया को अपूरणीय क्षति का हवाला देते हुए आदेश पारित किया।

डोमेन नाम रजिस्ट्रार (डीएनआर) को धोखेबाजों द्वारा उपयोग किए गए डोमेन नामों को निलंबित करने के लिए कहा गया था, जिसमें चार सप्ताह के भीतर पंजीकरणकर्ताओं के बारे में जानकारी प्रदान करने की जरूरत थी।

इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और दूरसंचार विभाग को सभी दूरसंचार और इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को सिकोइया ट्रेडमार्क के कथित दुरुपयोग तक पहुंच को स्थायी रूप से ब्लॉक करने/हटाने के लिए सूचित करने का आदेश दिया गया था।

न्यायमूर्ति नरूला ने कहा कि घोटालेबाज बिना प्राधिकरण के सिकोइया ट्रेडमार्क का उपयोग करके उपभोक्ताओं को आकर्षित कर रहे थे, जिससे फर्म की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही थी।

इसके बाद न्यायाधीश ने ट्रेडमार्क के दुरुपयोग को रोकने और संदिग्ध उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की।

अब दोनों मामलों की अगली सुनवाई 31 मई को होगी।

--आईएएनएस

एसजीके/

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