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सुप्रीम कोर्ट ने धोनी की याचिका के मामले में आईपीएस अधिकारी को 15 दिन की सजा पर अंतरिम रोक लगाई

प्रकाशित 06/02/2024, 03:22 am
सुप्रीम कोर्ट ने धोनी की याचिका के मामले में आईपीएस अधिकारी को 15 दिन की सजा पर अंतरिम रोक लगाई

नई दिल्ली, 5 फरवरी (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी संपत कुमार को अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत 15 दिन की साधारण कैद की सजा सुनाई गई थी।आईपीएस अधिकारी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान एम.एस. धोनी से जवाब मांगा और 15 दिन की सज़ा की तामील पर अंतरिम रोक लगा दी।

मामले को संभावित रूप से 7 मार्च को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

धोनी ने आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले में उनका नाम लेने के लिए क्रिकेटर द्वारा दायर 100 करोड़ रुपये के मानहानि के मुकदमे में अपने लिखित बयान में न्यायपालिका के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए आईपीएस अधिकारी के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया था।

उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.एस. सुंदर और एस. मोहन की पीठ ने दिसंबर 2023 में कुमार को आपराधिक अवमानना ​​का दोषी पाया और सजा को 15 दिनों की अवधि के लिए साधारण कारावास तक सीमित कर दिया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने की अनुमति देने के लिए सजा के निष्पादन को 60 दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर दिया।

--आईएएनएस

एकेजे/

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