💎 आज के बाजार में सबसे स्वस्थ कंपनियों को देखेंशुरू करें

कर्नाटक में कांग्रेस को झटका : विधान परिषद ने मंदिर की 10% आय लेने के प्रस्ताव वाले विधेयक को खारिज किया

प्रकाशित 24/02/2024, 06:14 am
कर्नाटक में कांग्रेस को झटका : विधान परिषद ने मंदिर की 10% आय लेने के प्रस्ताव वाले विधेयक को खारिज किया

बेंगलुरु, 24 फरवरी (आईएएनएस)। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार को विवादास्पद कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती (संशोधन) विधेयक, 2024 पर झटका लगा है। प्रस्‍ताव था कि अमीर मंदिरों की कुल आय का 10 प्रतिशत राज्‍य सरकार लेगी। इस आशय का विधेयक शुक्रवार को विधान परिषद में पारित नहीं हो सका।जैसे ही भाजपा और जद (एस) के सदस्यों ने आपत्ति जताई, परिषद के उपसभापति एम.के. प्रणेश ने ध्वनि मत का आह्वान किया, जिसके बाद विपक्षी सदस्यों ने खिलाफ में मतदान कर विधेयक को खारिज कर दिया।

सात सदस्यों ने विधेयक के पक्ष में वोट किया, जबकि 18 सदस्यों ने इसके विरोध में वोट किया।

परिषद में विधेयक का प्रस्ताव रखते हुए परिवहन एवं मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि मौजूदा नियमों के मुताबिक, सरकार को मंदिरों से 8 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। रेड्डी ने कहा, नया नियम पारित होने के बाद सरकार को 60 करोड़ रुपये की कमाई होगी और इस फंड से 'सी' ग्रेड मंदिरों का प्रबंधन किया जाएगा।

यह कहते हुए कि राज्यभर में 34,165 'सी' ग्रेड मंदिरों में 40,000 से अधिक पुजारी हैं, मंत्री ने कहा, "हम पुजारियों को घर बनाने और उनके बच्चों को छात्रवृत्ति देने के लिए धन देंगे। हम उन्हें बीमा कवर भी देते हैं।"

विधेयक का विरोध करते हुए परिषद में विपक्ष के नेता कोटा श्रीनिवास पुजारी ने कहा कि मंदिरों की आय से 10 फीसदी राशि वसूलना उचित नहीं है।

उन्‍होंने कहा, "यदि 100 करोड़ रुपये एकत्र किए जाते हैं, तो विधेयक के अनुसार 10 करोड़ रुपये सरकार को दिए जाने चाहिए। लेकिन, पहले खर्च में कटौती करनी होगी और फिर सरकार अपना हिस्सा ले सकती है। सरकार को 'सी' ग्रेड के मंदिरों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपये देने चाहिए।"

भाजपा एमएलसी एन. रविकुमार ने कहा कि राज्य सरकार को मंदिरों से 10 फीसदी आय इकट्ठा करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए।

उन्होंने कहा, "राज्य सरकार के लिए 60 करोड़ रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। मंदिरों को विकास कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने चाहिए।"

इसके बाद मंत्री रेड्डी ने कहा कि वह सोमवार को विधेयक पेश करेंगे, जिस पर उपसभापति प्रणेश ने आपत्ति जताई और विधेयक को ध्वनि मत से पारित कराने को कहा।

विधेयक खारिज होने के बाद भाजपा सदस्यों ने सदन के अंदर 'जय श्रीराम' के नारे लगाए, जबकि उनके कांग्रेस समकक्षों ने 'भारत माता की जय' और 'जय भीम' के नारे लगाए।

यह विवादित विधेयक हालांकि बुधवार को कर्नाटक विधानसभा में पारित हो गया था।

इस बीच, सोशल मीडिया पर भाजपा ने दावा किया कि विधेयक के अनुसार, अन्य धर्मों से संबंधित व्यक्ति मंदिर प्रबंधन प्रक्रिया का हिस्सा बन सकते हैं।

भाजपा ने आरोप लगाया, "यह मुख्यमंत्री सिद्दरामैया का दूसरे धर्मों के लोगों की मदद से मंदिरों का खजाना खाली करने का दुर्भावनापूर्ण इरादा है, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने राज्य का खजाना खाली किया है।"

--आईएएनएस

एसजीके/

नवीनतम टिप्पणियाँ

हमारा ऐप इंस्टॉल करें
जोखिम प्रकटीकरण: वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।
इस समझौते का अंग्रेजी संस्करण मुख्य संस्करण है, जो अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति होने पर प्रभावी होता है।
© 2007-2024 - फ्यूजन मीडिया लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित