रांची, 3 मई (आईएएनएस)। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के एडवोकेट जेनरल राजीव रंजन और एडिशनल एडवोकेट जेनरल सचिन कुमार के खिलाफ आपराधिक अवमानना के मामले को सुनवाई योग्य नहीं माना है। 1 सितंबर, 2021 को एक केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस एसके द्विवेदी पर की गई एक टिप्पणी को लेकर इन दोनों के खिलाफ क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था और कोर्ट रूल के अनुसार मामले को डबल बेंच के पास भेज दिया गया था।
हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस. चंद्रशेखर और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ ने इस मामले में शुक्रवार को एडवोकेट जेनरल और एडिशनल एडवोकेट जेनरल को राहत दे दी है। यह मामला साहिबगंज की महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की मौत से जुड़ा है।
इस केस की सीबीआई जांच की मांग को लेकर जस्टिस एसके द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान एडवोकेट जेनरल और एडिशनल एडवोकेट जेनरल पर अमर्यादित टिप्पणी का आरोप लगा था और उसके बाद उन दोनों के खिलाफ आपराधिक अवमानना चलाने के लिए (इंटरलोकेटरी) आवेदन दाखिल दिया गया था।
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