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बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

प्रकाशित 18/05/2024, 11:42 pm
बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने की खारिज

नई दिल्ली, 18 मई (आईएएनएस)। स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीएस बिभव कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। विभव कुमार ने अग्रिम जमानत याचिका की अर्जी तीस हजारी कोर्ट में लगाई थी।थाना सिविल लाइन पुलिस ने बिभव कुमार को शनिवार सुबह मुख्यमंत्री आवास से गिरफ्तार किया था। उन पर 13 मई को आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ सीएम आवास के अंदर मारपीट करने का आरोप है।

विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा की एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कोर्ट को बताया कि विभव कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है। विभव को 4 बजकर 15 मिनट पर गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, इसलिए अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई का कोई औचित्य नहीं है।

कोर्ट ने कहा याचिका निष्प्रभावी हो गई है।

स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने बिभव कुमार को शनिवार को गिरफ्तार किया। उससे पूछताछ की जा रही है। सिविल लाइन पुलिस ने बिभव कुमार को पहले हिरासत में लिया था। उसके बाद गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी से पहले बिभव कुमार ने दिल्ली पुलिस को दो मेल किए थे। पहले मेल में उन्होंने स्वाति मालीवाल की शिकायत की थी और दूसरे मेल में उन्होंने दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग करने की बात की थी।

इस मामले में विभव कुमार के वकील का कहना है कि अभी तक उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेता पहले ही इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए स्वाति मालीवाल का इस्तेमाल करने की साजिश बता चुके हैं। आप नेताओ ने आरोप लगाया है कि स्वाति मालीवाल को 13 मई को सुबह-सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर बिना अपॉइंटमेंट के भेजा गया।

आप नेता आतिशी ने इस मामले में बीजेपी को पूरी तरीके से षड्यंत्रकारी बताया है। आतिशी ने कहा है कि इन सब के पीछे बीजेपी का हाथ है और इसका चेहरा स्वाति मालीवाल हैं।

--आईएएनएस

पीकेटी/एसकेपी

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