💎 आज के बाजार में सबसे स्वस्थ कंपनियों को देखेंशुरू करें

2009 दंगा मामला : मप्र कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, 3 अन्य को एक साल की जेल

प्रकाशित 02/07/2023, 06:41 am
2009 दंगा मामला : मप्र कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी, 3 अन्य को एक साल की जेल

भोपाल, 2 जुलाई (आईएएनएस)। भोपाल की एक एमपी-एमएलए अदालत ने शनिवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी को दंगा करने और सरकारी अधिकारियों के काम में बाधा डालने के करीब डेढ़ दशक पुराने मामले में एक साल कैद की सजा सुनाई।

इसी मामले में पटवारी के अलावा पूर्व कांग्रेस विधायक कृष्णमोहन मालवीय समेत तीन अन्य को भी एक साल कैद की सजा सुनाई गई थी। पटवारी सहित प्रत्येक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

अदालत ने मामले में 13 अन्य आरोपियों को भी नोटिस जारी किया, जो शनिवार को सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं थे।

2009 में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने राजगढ़ जिले में बिजली बिल में बढ़ोतरी सहित किसानों के मुद्दे पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई।

मारपीट के दौरान हुए पथराव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी घायल हो गए।

पुलिस ने तब 17 लोगों को गिरफ्तार किया था, उनमें से ज्यादातर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता थे और उन पर आईपीसी की धारा - 148, 294, 353, 332, 336, 506 (2), 427 और सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 1984 के तहत मामला दर्ज किया गया था। .

अदालत में मौजूद इंदौर की राऊ विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक ने कहा, "मैं हाथ जोड़कर अदालत के फैसले का सम्मान करता हूं। लेकिन, मैं मध्य प्रदेश के किसानों के हित के लिए लड़ता रहूंगा। मैं फैसले को ल्द ही उच्च न्यायालय में चुनौती दूंगा।"

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पटवारी और अन्य को अपना समर्थन देते हुए कहा है कि पार्टी कार्यकर्ता लोगों के हितों के लिए लड़ने से कभी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की जाए।

मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख कमल नाथ ने एक बयान में कहा, "हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इससे असहमत हैं। हम इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि समाज के अधिकारों के लिए आंदोलन करना एक नेता का पहला कर्तव्य है। यह संविधान की मूल भावना के अनुरूप है। यह हर कांग्रेस कार्यकर्ता ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से सीखा है।पूरी कांग्रेस पार्टी जीतू पटवारी के साथ है।"

--आईएएनएस

एसजीके

नवीनतम टिप्पणियाँ

हमारा ऐप इंस्टॉल करें
जोखिम प्रकटीकरण: वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।
इस समझौते का अंग्रेजी संस्करण मुख्य संस्करण है, जो अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति होने पर प्रभावी होता है।
© 2007-2024 - फ्यूजन मीडिया लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित