💎 आज के बाजार में सबसे स्वस्थ कंपनियों को देखेंशुरू करें

चड्ढा ने राज्यसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक का किया विरोध

प्रकाशित 23/07/2023, 05:36 pm
चड्ढा ने राज्यसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर दिल्ली अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक का किया विरोध

नई दिल्ली, 23 जुलाई (आईएएनएस)। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने रविवार को कहा कि उन्होंने राज्यसभा के सभापति को पत्र लिखकर दिल्ली अध्यादेश की जगह विधेयक लाने का विरोध किया है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली अध्यादेश को बदलने के लिए राज्यसभा में विधेयक पेश करना तीन महत्वपूर्ण कारणों से अस्वीकार्य है, जिसे उन्होंने पत्र में उजागर किया है।

"11 मई, 2023 को, सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि संवैधानिक आवश्यकता के रूप में, दिल्ली की एनसीटी सरकार में सेवारत सिविल सेवक सरकार की निर्वाचित शाखा, यानी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में निर्वाचित मंत्रिपरिषद के प्रति जवाबदेह हैं। जवाबदेही की यह कड़ी सरकार के लोकतांत्रिक और लोकप्रिय रूप से जवाबदेह मॉडल के लिए महत्वपूर्ण मानी गई है।

"एक ही झटके में, अध्यादेश ने दिल्ली की विधिवत निर्वाचित सरकार से इस नियंत्रण को फिर से छीनकर और इसे अनिर्वाचित एलजी के हाथों में सौंपकर इस मॉडल को रद्द कर दिया है। अध्यादेश का डिज़ाइन स्पष्ट है, यानी दिल्ली की एनसीटी सरकार को केवल उसकी निर्वाचित शाखा तक सीमित करना, जो दिल्ली के लोगों के जनादेश का आनंद ले रही है, लेकिन उस जनादेश को पूरा करने के लिए आवश्यक शासी तंत्र से वंचित है।

उन्‍होंने पत्र में लिखा, "इसने जीएनसीटीडी को प्रशासन के संकट में डाल दिया है, दिन-प्रतिदिन के शासन को खतरे में डाल दिया है, और सिविल सेवा को निर्वाचित सरकार के आदेशों को रोकने, अवज्ञा करने और खंडन करने के लिए प्रेरित किया है। विशेष रूप से, अध्यादेश 3 कारणों से स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है।"

चड्ढा ने पत्र में कहा है कि अध्यादेश और अध्यादेश की तर्ज पर कोई भी विधेयक अनिवार्य रूप से संविधान में संशोधन किए बिना न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थिति को पूर्ववत करने का प्रयास करता है, जहां से यह स्थिति उत्पन्न होती है।

"अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आधार को नहीं बदलता है, जो कि संविधान ही है। दूसरे, अनुच्छेद 239एए(7)(ए) संसद को अनुच्छेद 239एए में निहित प्रावधानों को "प्रभाव देने" या "पूरक" करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 239एए की योजना के तहत, 'सेवाओं' पर नियंत्रण दिल्ली सरकार के पास है। इसलिए, अध्यादेश के अनुरूप एक विधेयक "प्रभाव देने" या "प्रभाव देने" वाला विधेयक नहीं है। उनके पत्र में कहा गया है, ''अनुच्छेद 239एए का पूरक'' लेकिन अनुच्छेद 239एए को नुकसान पहुंचाने और नष्ट करने वाला विधेयक, जिसकी अनुमति नहीं है।''

चड्ढा ने कहा कि अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार यह विधेयक असंवैधानिक है और इस सदन को इस पर विचार नहीं करना चाहिए।

उनके पत्र में कहा गया है, "मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को पेश करने की अनुमति न दें और सरकार को इसे वापस लेने और संविधान को बचाने का निर्देश दें। मुझे उम्मीद है कि माननीय सभापति विधेयक को पेश करने की अनुमति नहीं देंगे और सरकार को इसे वापस लेने का निर्देश देंगे।"

--आईएएनएस

सीबीटी

नवीनतम टिप्पणियाँ

हमारा ऐप इंस्टॉल करें
जोखिम प्रकटीकरण: वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।
इस समझौते का अंग्रेजी संस्करण मुख्य संस्करण है, जो अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति होने पर प्रभावी होता है।
© 2007-2024 - फ्यूजन मीडिया लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित