💎 आज के बाजार में सबसे स्वस्थ कंपनियों को देखेंशुरू करें

दिल्ली हाईकोर्ट 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की 28 अगस्त से रोजाना करेेेगा सुनवाई

प्रकाशित 11/08/2023, 02:46 am
दिल्ली हाईकोर्ट 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले की 28 अगस्त से रोजाना करेेेगा सुनवाई

नई दिल्ली, 10 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की अपीलों पर 28 अगस्त से दैनिक आधार पर सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने जांच एजेंसियों के वकील द्वारा स्थगन के अनुरोध पर निराशा जताई और मामले को दो सप्ताह में प्रस्तुत करने के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

अदालत ने सितंबर के अंत तक सुनवाई टालने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है।

एक विशेष अदालत ने 21 दिसंबर, 2017 को घोटाले से संबंधित सीबीआई और ईडी मामलों में राजा, डीएमके सांसद कनिमोझी और अन्य प्रतिवादियों को बरी कर दिया।

19 मार्च, 2018 को ईडी ने सभी आरोपियों को बरी करने के विशेष अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। एक दिन बाद सीबीआई ने भी मामले में आरोपियों को बरी करने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

सीबीआई ने उच्च न्यायालय को बताया था कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था, को केंद्र सरकार की राय के बाद चुनौती दी गई थी कि यह अपील के लिए एक "फिट मामला" है।

यह घोटाला तब सामने आया, जब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने एक रिपोर्ट में तत्कालीन दूरसंचार मंत्री राजा को कम कीमत पर 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस आवंटित करके सरकारी खजाने को 1,76,379 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में विफल रहा। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को खारिज नहीं करता कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के दौरान जारी किए गए लाइसेंस अवैध थे।

सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर पहली याचिका में आरोप लगाया गया था कि 2001 की कीमतों के आधार पर 2008 में दूसरी पीढ़ी (2जी) स्पेक्ट्रम लाइसेंस जारी करने के कारण नुकसान हुआ था और प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।

--आईएएनएस

एसजीके

नवीनतम टिप्पणियाँ

हमारा ऐप इंस्टॉल करें
जोखिम प्रकटीकरण: वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।
इस समझौते का अंग्रेजी संस्करण मुख्य संस्करण है, जो अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति होने पर प्रभावी होता है।
© 2007-2024 - फ्यूजन मीडिया लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित