कोलकाता, 11 अगस्त (आईएएनएस)। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल न्यायाधीश पीठ ने शुक्रवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि वह प्राथमिक शिक्षकों को उनकी पसंद के राज्य संचालित स्कूलों और उनके मूल जिलों में नियुक्ति सुनिश्चित करने के बदले रुपये देने के आरोपों पर अपनी जांच जारी रखे।पीठ ने मामले में मनी-ट्रेल एंगल का पता लगाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को भी जांच में शामिल करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि यदि आवश्यक हो तो केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को उन 350 प्राथमिक शिक्षकों को भी एकीकृत करना चाहिए जिनके नाम इस मामले में सामने आए हैं।
इससे पहले, उसी एकल-न्यायाधीश पीठ के निर्देश के बाद सीबीआई अधिकारियों ने इस मामले में पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीबीपीई) के पूर्व अध्यक्ष माणिक भट्टाचार्य से पूछताछ की थी।
पीठ ने केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों को उस पूछताछ की वीडियो-रिकॉर्डिंग उनकी अदालत में जमा करने का भी निर्देश दिया था।
भट्टाचार्य ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। शीर्ष अदालत ने उस आदेश पर रोक लगा दी थी।
शुक्रवार को कैश फॉर पोस्टिंग मामले में केंद्रीय एजेंसी की जांच जारी रखने का आदेश पारित करते हुए न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सीबीआई जांच पर कोई रोक नहीं लगाई है।
ज्ञात हो कि डब्ल्यूबीबीपीई ने 2020 में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की थी। कुछ चयनित शिक्षकों ने पोस्टिंग प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
--आईएएनएस
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