कोलकाता, 31 अगस्त (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के बरहामपुर की एक विशेष फास्ट-ट्रैक अदालत ने गुरुवार को युवक सुशांत चौधरी को पिछले साल अपनी पूर्व मंगेतर सुतापा चौधरी की बेरहमी से हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाई।फास्ट-ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश संतोष कुमार पाठक द्वारा सजा की घोषणा करने के बाद युवक के वकील सुशांत चौधरी ने कहा कि उन्होंने अपने मुवक्किल के लिए आजीवन कारावास की गुहार लगाई है।
उन्होंने कहा, "हालांकि, आखिरकार अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई। आदेश की प्रति मिलने के बाद मैं उसके परिवार के सदस्यों से परामर्श करूंगा और इस संबंध में कानूनी कार्रवाई के अगले कदम पर फैसला करूंगा।"
मामले में कुल 34 लोगों की गवाही हुई, जिनमें माता-पिता, कुछ पत्रकार, एक ई-कॉमर्स संगठन के एक अधिकारी, जहां हत्या हुई थी वहां के स्थानीय व्यापारी और मामले के जांच अधिकारी शामिल थे।
पिछले साल 2 मई को शाम करीब 6.35 बजे घर लौटते समय महिला की हत्या कर दी गई थी. जब वह घर लौट रही थी। युवक ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर उस पर कई वार किये।
जैसे ही स्थानीय लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, उसने उन्हें नकली पिस्तौल से धमकाया और मौके से भाग निकला।
बाद में जांच से पता चला कि वह उस महिला के साथ रिश्ते में था, जो बाद में नहीं चल पाया, जिससे वह गुस्से में था।
जांच अधिकारी ने घटना के 75 दिन बाद आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस रिपोर्टों में कहा गया है कि पीड़ित पर उसने 42 वार किये थे।
--आईएएनएस
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