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पंजाब में 13 हजार से अधिक पंचायतों को भंग करने का आदेश वापस लेने के बाद दो आईएएस निलंबित

प्रकाशित 01/09/2023, 07:54 pm
पंजाब में 13 हजार से अधिक पंचायतों को भंग करने का आदेश वापस लेने के बाद दो आईएएस निलंबित

चंडीगढ़, 1 सितंबर (आईएएनएस)। राज्य सरकार द्वारा 13 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों के विघटन के संबंध में अपनी अधिसूचना वापस लेने के संबंध में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को सूचित करने के एक दिन बाद दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।

निलंबित अधिकारी डी.के. तिवारी, वित्तीय आयुक्त, ग्रामीण विकास और गुरप्रीत सिंह खैरा, निदेशक, ग्रामीण विकास हैं।

शुक्रवार सुबह फाइल की एक प्रति प्रचलन में थी, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत मान और ग्रामीण विकास मंत्री लालजीत भुल्लर और दोनों आईएएस अधिकारियों के हस्ताक्षर थे।

इस बीच, विपक्षी शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने सरकार से सवाल किया है कि केवल अधिकारियों के खिलाफ ही कार्रवाई क्यों की गई है और मंत्री को छोड़ दिया गया है.

विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए, मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री ने केवल वही मंजूरी दी, जो अधिकारियों ने फाइल पर रखी थी। अधिकारियों द्वारा इसका पालन नहीं किया गया।"

उन्‍होंने कहा, "जैसे ही मुख्यमंत्री को अधिसूचना में खामी के बारे में अवगत कराया गया, उन्होंने इसे वापस लेने का आदेश दिया। वे अधिकारियों के कार्यों के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं?"

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष उपस्थित होकर महाधिवक्ता विनोद घई ने बताया कि एक-दो दिनों में पंचायतों को भंग करने की अधिसूचना वापस ले ली जायेगी।

इससे पहले सरकार ने कोर्ट में फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि ग्राम पंचायतें संवैधानिक प्रावधान के मुताबिक काम नहीं कर रही हैं।

पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा इसे भंग करने के निर्णय पर सवाल उठाते हुए ग्यारह रिट याचिकाएं दायर की गईं।

एक याचिका में कहा गया है कि पंजाब पंचायती राज अधिनियम की धारा 29-ए के तहत ग्राम पंचायतों को पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से पांच महीने पहले ही भंग कर दिया गया है।

सरकार ने नवंबर में होने वाले नागरिक निकाय चुनावों के साथ राज्य में 13 हजार से अधिक पंचायतों को भंग कर दिया था।

--आईएएनएस

सीबीटी

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