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दिल्ली हाईकोर्ट ने बधिरों को आरक्षण से बाहर रखने पर केवीएस को लगाई फटकार

प्रकाशित 14/10/2023, 08:13 pm
दिल्ली हाईकोर्ट ने बधिरों को आरक्षण से बाहर रखने पर केवीएस को लगाई फटकार

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शिक्षण पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया से बधिर और कम सुनने वाले व्यक्तियों को बाहर करने के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) की आलोचना की है।

मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की खंडपीठ ने केवीएस द्वारा दिसंबर 2022 के भर्ती विज्ञापन में प्रासंगिक कानूनों और सरकारी अधिसूचनाओं की अनदेखी करने पर नाराजगी जताई।

पीठ नेशनल एसोसिएशन ऑफ डेफ (एनएडी) द्वारा विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका के साथ-साथ मामले पर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

न्यायमूर्ति शर्मा ने निराशा व्यक्त की और कहा: "मुझे समझ नहीं आता कि हम इन लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण क्यों हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि केंद्रीय विद्यालय यह सब करेंगे। मुझे केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए खेद है।"

उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय के उत्पाद के रूप में संस्थान से उनके व्यक्तिगत जुड़ाव ने इस मुद्दे को उनके लिए और भी अधिक सार्थक बना दिया है।

यह जानने पर कि विज्ञापन के बाद भर्ती पहले ही हो चुकी है, अदालत ने कहा कि वह केवीएस को सरकारी नियमों के पालन की आवश्यकता की ओर इशारा करते हुए विकलांग व्यक्तियों के लिए रिक्तियों के बैकलॉग को पूरा करने का निर्देश देगी।

केवीएस ने तर्क दिया कि एक आंतरिक समिति ने विकलांग व्यक्तियों की एक विशिष्ट श्रेणी को काम पर रखने के खिलाफ सिफारिश की थी। लेकिन अदालत ने कहा कि चूंकि केंद्र सरकार ने केवीएस को विकलांगता कोटा लागू करने से छूट नहीं दी है, इसलिए वे इसकी अवहेलना करने के हकदार नहीं हैं।

अदालत ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों और सरकार की अधिसूचना का पालन करने के केवीएस के महत्व को भी रेखांकित किया।

--आईएएनएस

सीबीटी

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