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दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ संजय सिंह की याचिका खारिज की

प्रकाशित 20/10/2023, 10:57 pm
दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ संजय सिंह की याचिका खारिज की

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संजय सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अब खत्म हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित एक मामले में उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने गुरुवार को फैसला सुरक्षित रखने के बाद फैसला सुनाया। गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाईकोर्ट को बताया था कि संजय सिंह के खिलाफ स्पष्ट मामला बनता है।

संजय सिंह की याचिका का विरोध करते हुए ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा था कि आरोपी को कानून के मुताबिक गिरफ्तार किया गया था और उसकी याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।

एएसजी ने कहा कि संजय सिंह की याचिका, रिट याचिका की आड़ में जमानत याचिका थी।

मंगलवार को संजय सिंह ने हाईकोर्ट से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून उत्पीड़न का साधन नहीं बन सकता। वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध, दुर्भावनापूर्ण और सत्ता के विरूपण का मामला है।

13 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने सिंह की याचिका पर ईडी से जवाब मांगा था और वित्तीय जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया था।

राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने उसी दिन मामले में सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।

सिंह ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को ईडी के समक्ष चुनौती देते हुए कहा है कि वित्तीय जांच एजेंसी ने उन्हें गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया है।

10 अक्टूबर को, ईडी ने न्यायाधीश नागपाल से इस आधार पर उनकी आगे की हिरासत की मांग की थी कि इस मामले से संबंधित ईडी के कुछ गोपनीय दस्तावेजों के अधिग्रहण के स्रोत के संबंध में उनका व्यवहार पूरी तरह से असहयोगात्मक था।

अन्य आधार जिन पर ईडी ने संजय सिंह की हिरासत की मांग की थी, वह यह था कि उन्होंने उक्त नंबर और सह-अभियुक्त अमित अरोड़ा के नंबर के बीच आने वाली कॉल के संबंध में अपने मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) को स्वीकार करने या उस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था।

आगे यह प्रस्तुत किया गया कि ताजा खोज के दौरान लगभग 200 जीबी का डिजिटल डेटा बरामद किया गया था। इसका विश्लेषण किया जाना बाकी है और उक्त डिजिटल डेटा के साथ आरोपियों का सामना करने का कार्य पूरा नहीं हुआ है।

दूसरी ओर, सिंह की ओर से बहस करने वाली वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दावा किया कि ईडी के पास मामले में उनकी हिरासत बढ़ाने की मांग करने का कोई आधार नहीं है। वित्तीय जांच एजेंसी ने 4 अक्टूबर को नॉर्थ एवेन्यू इलाके में उनके आवास पर तलाशी लेने के बाद सिंह को गिरफ्तार कर लिया।

--आईएएनएस

एफजेड/एबीएम

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