साइबर मंडे डील: 60% तक की छूट InvestingProसेल को क्लेम करें

न्यूजक्लिक विवाद : हाईकोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ की याचिका पर दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस

प्रकाशित 16/02/2024, 09:52 pm
न्यूजक्लिक विवाद : हाईकोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ की याचिका पर दिल्ली पुलिस को भेजा नोटिस

नई दिल्ली, 16 फरवरी (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। याचिका में यूएपीए के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में उस एफआईआर को चुनौती दी गई है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मीडिया आउटलेट को चीन समर्थक प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए पैसे मिले थे।कार्यवाही के दौरान पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ज़ोहेब हुसैन ने मामले में बाद के घटनाक्रमों, विशेष रूप से न्यूजक्लिक के पूर्व मानव संसाधन प्रमुख अमित चक्रवर्ती के सरकारी गवाह बनने का हवाला देते हुए नोटिस जारी करने का विरोध किया।

ज़ोहेब हुसैन ने तर्क दिया कि कथित अपराध प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ स्थापित किए जा चुके हैं। पुरकायस्थ का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन ने इन दावों का विरोध किया, जिसके बाद न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा को दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया पर विचार करने के लिए नोटिस जारी करना पड़ा।

अदालत ने उचित प्रक्रिया का पालन करने के महत्व को बताया और कहा, "अगर मैं नोटिस जारी नहीं करूंगा, तो मैं आपके जवाब को कैसे देखूंगा? मैं उसे कैसे पढ़ूंगा... मुझे एक अलग प्रक्रिया क्यों अपनानी चाहिए? इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं नोटिस जारी करता हूं।''

आखिरकार अदालत ने मामले में नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की। विशेष रूप से, पुरकायस्थ की याचिका पिछले चार मौकों पर सूचीबद्ध होने के बावजूद, शुक्रवार तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देने वाली याचिकाएं हाईकोर्ट ने 13 अक्टूबर 2023 को खारिज कर दी थी। इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई है और यह उसके समक्ष लंबित है।

हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को अमित चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 9 जनवरी को चक्रवर्ती को मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी थी। उन्होंने विशेष न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष एक आवेदन दायर कर चल रहे मामले में माफी की मांग की थी।

ट्रायल कोर्ट ने 29 जनवरी को मामले में न्यूजक्लिक के संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत 17 फरवरी तक बढ़ा दी थी।

अगस्त 2023 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर में न्यूजक्लिक पर कथित तौर पर चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम से जुड़े नेटवर्क द्वारा वित्त पोषित संगठन होने का आरोप लगाया गया था।

--आईएएनएस

एफजेड/एकेजे

नवीनतम टिप्पणियाँ

हमारा ऐप इंस्टॉल करें
जोखिम प्रकटीकरण: वित्तीय उपकरण एवं/या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग में आपके निवेश की राशि के कुछ, या सभी को खोने का जोखिम शामिल है, और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। क्रिप्टो करेंसी की कीमत काफी अस्थिर होती है एवं वित्तीय, नियामक या राजनैतिक घटनाओं जैसे बाहरी कारकों से प्रभावित हो सकती है। मार्जिन पर ट्रेडिंग से वित्तीय जोखिम में वृद्धि होती है।
वित्तीय उपकरण या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने का निर्णय लेने से पहले आपको वित्तीय बाज़ारों में ट्रेडिंग से जुड़े जोखिमों एवं खर्चों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको अपने निवेश लक्ष्यों, अनुभव के स्तर एवं जोखिम के परिमाण पर सावधानी से विचार करना चाहिए, एवं जहां आवश्यकता हो वहाँ पेशेवर सलाह लेनी चाहिए।
फ्यूज़न मीडिया आपको याद दिलाना चाहता है कि इस वेबसाइट में मौजूद डेटा पूर्ण रूप से रियल टाइम एवं सटीक नहीं है। वेबसाइट पर मौजूद डेटा और मूल्य पूर्ण रूप से किसी बाज़ार या एक्सचेंज द्वारा नहीं दिए गए हैं, बल्कि बाज़ार निर्माताओं द्वारा भी दिए गए हो सकते हैं, एवं अतः कीमतों का सटीक ना होना एवं किसी भी बाज़ार में असल कीमत से भिन्न होने का अर्थ है कि कीमतें परिचायक हैं एवं ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है। फ्यूज़न मीडिया एवं इस वेबसाइट में दिए गए डेटा का कोई भी प्रदाता आपकी ट्रेडिंग के फलस्वरूप हुए नुकसान या हानि, अथवा इस वेबसाइट में दी गयी जानकारी पर आपके विश्वास के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
फ्यूज़न मीडिया एवं/या डेटा प्रदाता की स्पष्ट पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस वेबसाइट में मौजूद डेटा का प्रयोग, संचय, पुनरुत्पादन, प्रदर्शन, संशोधन, प्रेषण या वितरण करना निषिद्ध है। सभी बौद्धिक संपत्ति अधिकार प्रदाताओं एवं/या इस वेबसाइट में मौजूद डेटा प्रदान करने वाले एक्सचेंज द्वारा आरक्षित हैं।
फ्यूज़न मीडिया को विज्ञापनों या विज्ञापनदाताओं के साथ हुई आपकी बातचीत के आधार पर वेबसाइट पर आने वाले विज्ञापनों के लिए मुआवज़ा दिया जा सकता है।
इस समझौते का अंग्रेजी संस्करण मुख्य संस्करण है, जो अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच विसंगति होने पर प्रभावी होता है।
© 2007-2024 - फ्यूजन मीडिया लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित