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आम्रपाली आवास परियोजनाओं के लिए 1,500 करोड़ में से 150 करोड़ रुपये भुगतान किए गए : सुप्रीम कोर्ट

प्रकाशित 05/04/2022, 05:03 am
आम्रपाली आवास परियोजनाओं के लिए 1,500 करोड़ में से 150 करोड़ रुपये भुगतान किए गए : सुप्रीम कोर्ट
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नई दिल्ली, 4 अप्रैल (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट को सोमवार को सूचित किया गया कि रुकी हुई आम्रपाली आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए कुल 1,500 करोड़ रुपये की राशि में से 150 करोड़ रुपये की पहली किस्त का भुगतान सीधे राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) को किया गया है।सात बैंकों के एक संघ ने 1,500 करोड़ रुपये के निवेश को अंतिम मंजूरी दे दी है।

वरिष्ठ अधिवक्ता और अदालत द्वारा नियुक्त रिसीवर आर. वेंकटरमनी ने एक नोट में कहा, 28 मार्च 2019 के आदेश के अनुपालन में 31 मार्च को बैंकों ने 150 करोड़ रुपये का वितरण किया, हालांकि एनबीसीसी द्वारा वास्तविक आवश्यकता/अनुरोध पर 540 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया।

वेंकटरमनी ने कहा कि शेष राशि जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि बैंकों ने कहा कि धन के वितरण के लिए उन्हें पूर्व शर्त के रूप में टाइटल डीड जमा करके समान बंधक की जरूरत होगी।

जस्टिस यू.यू. ललित और बेला एम. त्रिवेदी को बताया गया कि इसका एक कारण शीर्ष अदालत द्वारा जुलाई 2019 के फैसले में की गई टिप्पणियों से जुड़ा है और कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया था।

नोट में जोड़ा गया, बैंकों ने वास्तविक चिंता व्यक्त की है कि टाइटल डीड जमा करके समान बंधक के माध्यम से सुरक्षा का निर्माण एक पूर्व शर्त है। जैसा कि आदेश में उल्लेख किया गया है कि पट्टा रद्द कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा कोई शीर्षक दस्तावेज नहीं है, जिसे बैंकों में जमा किया जा सके, भले ही विभिन्न आम्रपाली कंपनियों के पक्ष में लीज डीड बैंकों के साथ साझा की गई हों।

अदालत के रिसीवर ने कहा कि फैसले में कहा गया है कि आम्रपाली समूह की कंपनियों के पक्ष में सभी पट्टे रद्द कर दिए गए हैं, जिसका अर्थ यह होगा कि कोई स्वामित्व दस्तावेज नहीं होगा, जिसे बैंकों के पास जमा किया जा सके।

यह सुझाव दिया गया कि शीर्ष अदालत अदालत रिसीवर के साथ आम्रपाली समूह की कंपनियों को प्रतिस्थापित कर सकती है।

पीठ ने कहा कि फैसले में इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति कोर्ट रिसीवर में निहित है या पट्टेदार का अधिकार अदालत के रिसीवर में आराम करेगा और संबंधित अधिकारियों को नोएडा के संबंध में आम्रपाली परियोजनाओं के लीज डीड को वापस लेने का निर्देश दिया और कहा गया कि ग्रेटर नोएडा और कंसोर्टियम के पक्ष में न्यायसंगत बंधक बनाने के लिए उन्हें कोर्ट रिसीवर को प्रदान करें।

शीर्ष अदालत ने 28 मार्च 2019 को कंसोर्टियम सात बैंकों - बैंक ऑफ बड़ौदा (NS:BOB) (300 करोड़ रुपये), पंजाब नेशनल बैंक (NS:PNBK) (150 करोड़ रुपये), बैंक ऑफ इंडिया (100 करोड़ रुपये), भारतीय स्टेट बैंक (250 करोड़ रुपये), यूको बैंक (200 करोड़ रुपये), इंडियन बैंक (300 करोड़ रुपये) और पंजाब एंड सिंध बैंक (200 करोड़ रुपये) को अगले दिन तक रुकी हुई आम्रपाली आवास परियोजनाओं के निर्माण के लिए स्वीकृत धन का वितरण शुरू करने का निर्देश दिया था।

पीठ ने कहा कि निर्माण के उद्देश्य से एनबीसीसी को 31 मार्च तक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया अगले दिन शुरू होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने 7 मार्च 2019 को बैंकों के कंसोर्टियम को बैंक ऑफ बड़ौदा के नक्शेकदम पर चलने का निर्देश दिया था, जिसने रुकी हुई आम्रपाली आवास परियोजनाओं के लिए धन देने के लिए मंजूरी आदेश जारी किया था और दो दिनों के भीतर परियोजनाओं के वित्तपोषण पर निर्णय लिया था।

--आईएएनएस

एसजीके/एएनएम

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