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सुपरटेक ट्विन टावर विध्वंस: सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक बढ़ाई समय सीमा (लीड-1)

प्रकाशित 18/05/2022, 03:36 am
अपडेटेड 17/05/2022, 10:45 pm
सुपरटेक ट्विन टावर विध्वंस: सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक बढ़ाई समय सीमा (लीड-1)

सुपरटेक ट्विन टावर विध्वंस: सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त तक बढ़ाई समय सीमा (लीड-1)

नई दिल्ली, 17 मई (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा में सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावरों को गिराने की समय सीमा 22 मई से 28 अगस्त तक बढ़ाने पर सहमति जताई।जब शीर्ष अदालत को यह बताया गया कि परीक्षण विस्फोट से पता चला है कि संरचना या बुनियादी ढांचा अनुमान से कहीं ज्यादा मजबूत है, तो अदालत ने इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया।

न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायाधीश पी. एस. नरसिम्हा की पीठ ने अंतरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (आईआरपी) का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील और केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई) के निदेशक के एक संचार (दिनांक 11 मई) पर विचार करते हुए, कि विध्वंस को 28 अगस्त तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए, के बाद ट्विन टावरों के विध्वंस के लिए समय सीमा बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

शीर्ष अदालत ने नोएडा प्राधिकरण को, जिसका प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता रवींद्र कुमार कर रहे थे, सभी हितधारकों की एक बैठक बुलाकर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा। अदालत ने यह आदेश तब जारी किया, जब यह सूचित किया गया था कि एडिफिस इंजीनियरिंग, जिसने एक परीक्षण विस्फोट किया था, ने पाया कि संरचना अनुमान से कहीं ज्यादा मजबूत है, इसलिए विस्फोट के डिजाइन या प्रक्रिया में बदलाव की आवश्यकता है।

जब आईआरपी का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने कहा कि ट्विन टावरों के विस्फोट को स्थगित करने का सुझाव विशेषज्ञों की राय पर आधारित है, इस मामले में न्याय मित्र, अधिवक्ता गौरव अग्रवाल ने प्रस्तुत किया कि शीर्ष अदालत विध्वंस की समय सीमा बढ़ाने पर विचार कर सकती है और जुलाई में एक स्थिति रिपोर्ट दायर की जानी चाहिए।

शीर्ष अदालत को सूचित किया गया कि अब तक 49 प्रतिशत विध्वंस का काम पूरा हो चुका है, और जिस एजेंसी को विध्वंस करने का काम सौंपा गया था, वह बड़ी मात्रा में विस्फोटक चाहती है।

शुरुआत में, पीठ ने समय सीमा बढ़ाने पर सहमति नहीं जताते हुए कहा, आखिर तीन महीने की आवश्यकता क्यों है.. (क्या ये) देरी करने का प्रयास है।

हालांकि, पक्षों के वकील द्वारा विशेषज्ञों की राय का हवाला देते हुए इस मुद्दे को समझाने के बाद, पीठ ने समय सीमा बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

नोएडा प्राधिकरण ने अपनी स्थिति रिपोर्ट में कहा, इस अदालत के इस तरह के विचार के लिए यह भी प्रस्तुत किया गया है कि नोएडा ने एडिफिस इंजीनियरिंग को धन जारी करने और समय पर विध्वंस करने में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्काल निर्देश जारी किए थे। एडिफिस इंजीनियरिंग ने अपनी योजना प्रस्तुत करने से पहले सभी संरचनाओं का विश्लेषण किया था और सुपरटेक लिमिटेड द्वारा संरचनात्मक डिजाइन उपलब्ध कराए गए थे।

इसमें कहा गया है कि एडिफिस इंजीनियरिंग ने विध्वंस करने के लिए 3 महीने की अवधि और मलबे को हटाने के लिए तीन महीने की मांग की थी, और अब विध्वंस करने के लिए समय सीमा शुरू होने से दो महीने से अधिक समय बीत चुका है।

नोएडा प्राधिकरण ने 28 फरवरी को शीर्ष अदालत को बताया था कि एमराल्ड कोर्ट परियोजना में रियल्टी प्रमुख सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावरों को ध्वस्त करने का काम शुरू हो गया है और टावरों को 22 मई तक पूरी तरह से गिरा दिया जाएगा।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल अगस्त में नियमों को दरकिनार कर बनाए गए नोएडा स्थित सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावरों को अवैध करार देते हुए गिराने का आदेश दिया था।

--आईएएनएस

एकेके/एएनएम

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