नई दिल्ली, 14 जून (आईएएनएस)। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने वैध टिकट रखने वाले यात्रियों को विमान में चढ़ने से रोकने के कारण एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।एयरलाइन की दलीलें सुनने के बाद प्रवर्तन कार्रवाई के हिस्से के रूप में डीजीसीए ने जुर्माना लगाया है और एयरलाइन को इस मुद्दे को हल करने के लिए तुरंत सिस्टम लगाने की सलाह दी है।
वैध टिकट होने और समय पर हवाईअड्डे पर रिपोर्ट करने के बावजूद एयरलाइंस द्वारा यात्रियों को बोर्डिग से वंचित करने की कई रिपोर्टों के बाद नियामक ने कार्रवाई की है।
डीजीसीए ने एयरलाइन पर जुर्माना लगाने से पहले कुछ हवाईअड्डों पर जमीनी जांच की।
डीजीसीए के एक बयान में कहा गया, एयर इंडिया के मामले में, जहां विनियमन का पालन नहीं किया जा रहा है, एयरलाइन को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और एक व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि एयरलाइन के पास इस संबंध में कोई नीति नहीं है और वह असहाय यात्रियों को कोई मुआवजा नहीं दे रहा है।
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