मुंबई, 17 सितंबर (आईएएनएस)। महाराष्ट्र एफडीए ने मुलुंड में राज्य में अपने एकमात्र संयंत्र से जॉनसन एंड जॉनसन (जे एंड जे) के बेबी टैल्कम पाउडर निर्माण लाइसेंस को रद्द कर दिया है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी है।एफडीए ने कहा कि नासिक और पुणे से एकत्र किए गए जॉनसन के बेबी पाउडर के नमूने गुणवत्ता जांच में विफल होने के बाद लाइसेंस रद्द कर दिया गया और कंपनी को बाजारों से अपने सभी शेयरों को वापस लेने का आदेश दिया है।
परीक्षण पीएच में शिशुओं के लिए त्वचा पाउडर के लिए आईएस5339: 2009 (द्वितीय संशोधन संशोधन संख्या 3) का अनुपालन करने में विफल होने के बाद इन नमूनों को एफडीए द्वारा मानक गुणवत्ता के नहीं के रूप में घोषित किया गया था।
पाउडर के नमूने नवंबर 2019 में एकत्र किए गए थे, इसके बाद एफडीए की रिपोर्ट के बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
हालांकि, जेएंडजे ने एफडीए के नोटिस को अदालत में चुनौती दी, जबकि सेंट्रल ड्रग्स लेबोरेटरी (सीडीएल), कोलकाता की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था।
सीडीएल कोलकाता ने सरकारी विश्लेषक की पिछली रिपोर्ट की पुष्टि की और मामले में अपना अंतिम निष्कर्ष जारी किया, जिसके बाद एफडीए हरकत में आया और जेएंडजे का लाइसेंस रद्द कर दिया।
एफडीए ने अपने 15 सितंबर के आदेश पर एक बयान में कहा, उत्पाद जॉन्सन बेबी पाउडर नवजात शिशुओं में लोकप्रिय रूप से उपयोग किया जाता है। नमूना पीएच में मानक नहीं घोषित किया गया है और उत्पाद का उपयोग नवजात शिशु की त्वचा के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है।
विशेषज्ञों, कार्यकर्ताओं और बाल रोग विशेषज्ञों ने जम्मू-कश्मीर को पहली बार नोटिस दिए जाने के बाद एफडीए लाइसेंस रद्द करने के आदेश में देरी पर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि लाखों शिशुओं ने बीच की अवधि में जॉन्सन बेबी पाउडर का इस्तेमाल किया होगा।
--आईएएनएस
एसकेके/एसजीके