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आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन मामला : बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोचर दंपति को जमानत दी, सीबीआई की खिंचाई (लीड-1)

प्रकाशित 10/01/2023, 12:18 am
© Reuters.  आईसीआईसीआई-वीडियोकॉन मामला : बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोचर दंपति को जमानत दी, सीबीआई की खिंचाई (लीड-1)
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मुंबई, 9 जनवरी (आईएएनएस)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक (NS:ICBK) की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर को अंतरिम जमानत दे दी, जबकि केंद्रीय जांच ब्यूरो की खिंचाई की, जिसने उन्हें कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया था।न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के. चव्हाण की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि कोचर की गिरफ्तारी ने सीआरपीसी की धारा 41ए का उल्लंघन किया है, जो संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति के लिए नोटिस भेजना अनिवार्य करता है।

तदनुसार, उच्च न्यायालय ने युगल को 100,000 रुपये की नकद जमानत पर रिहा करने और दो सप्ताह के भीतर 100,000 रुपये की जमानत के साथ बांड भरने का आदेश दिया।

इसी मामले में एक अन्य सह-आरोपी, वीडियोकॉन ग्रुप लिमिटेड के अध्यक्ष वी.एन. धूत, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था, अभी भी न्यायिक हिरासत में हैं।

कोचर दंपति को 23 दिसंबर को पकड़ा गया था, जिसके बाद मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने शुरू में उन्हें सीबीआई हिरासत में भेज दिया और बाद में 29 दिसंबर को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इसके तुरंत बाद, कोचर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अपनी अवैध और मनमानी गिरफ्तारी को चुनौती दी, जिसने सोमवार को अपना फैसला सुनाया और मामले को 6 फरवरी को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया।

हाईकोर्ट ने चंदा कोचर को गिरफ्तार किए जाने के समय एक महिला अधिकारी की अनुपस्थिति और दिमाग के प्रयोग के बिना गिरफ्तारी के आकस्मिक और यांत्रिक और लापरवाह तरीके के लिए सीबीआई की खिंचाई की।

सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक राजा ठाकरे द्वारा उद्धृत गिरफ्तारी के आधार का उल्लेख करते हुए कि याचिकाकर्ता (कोचर) सहयोग नहीं कर रहे थे और मामले के सही और पूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं कर रहे थे, डिवीजन बेंच ने कहा कि यह उनके लिए गिरफ्तारी का एकमात्र कारण नहीं हो सकता है और रिकॉर्ड पर तथ्यों के विपरीत प्रतीत होता है।

न्यायमूर्ति मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति चव्हाण ने कहा कि याचिकाकर्ताओं (कोचर) की गिरफ्तारी कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं की गई थी.. धारा 41ए का पालन नहीं किया गया है, इसलिए उनकी रिहाई का वारंट है।

न्यायाधीशों ने कहा कि दिसंबर 2017 में सीबीआई द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद, कोचर हमेशा जांचकर्ताओं के सामने पेश हुए और सभी विवरण और दस्तावेज जमा किए।

कोर्ट ने कहा, 2019 से जून 2022 तक, लगभग चार वर्षो की अवधि के दौरान, सीबीआई ने कोचर को कोई समन जारी नहीं किया और न ही उनसे कोई संवाद स्थापित किया और चार साल बाद उन्हें गिरफ्तार करने का क्या कारण था, गिरफ्तारी मेमो में नहीं बताया गया है।

--आईएएनएस

एसकेके/एएनएम

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