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नई दिल्ली, 27 मार्च (आईएएनएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने जीवाश्म ईंधन से होने वाली पर्यावरणीय क्षति की भरपाई के लिए सार्वजनिक और निजी तेल कंपनियों को दिल्ली-एनसीआर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में वित्तीय योगदान देने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र से जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की खंडपीठ ने एनजीओ सड़क पर सुनामी द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया, जिसमें तेल कंपनियों को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत धन का योगदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।
पीठ ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, सड़क परिवहन और राजमार्ग, और पर्यावरण और वन मंत्रालयों से जवाब मांगा है।
जनहित याचिका में मांग की गई है कि सरकार को राष्ट्रीय राजधानी में और उसके आसपास सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों का पता लगाने और सिफारिशें देने के लिए तकनीकी और पर्यावरण विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।
एनजीओ के अनुसार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की 2018 की रिपोर्ट ने स्वीकार किया कि परिवहन क्षेत्र पीएम 2.5 (41 प्रतिशत) उत्सर्जन का मुख्य स्रोत है और यह कि वाहन प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण और विशेष रूप से खतरनाक प्रदूषक है।
यही कारण है कि तेल कंपनियों की बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी या वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने की प्रतिबद्धता है।
पीआईएल में कहा गया है, दिल्ली जैसे भारी प्रदूषित शहर के लिए एक बेहतर सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की सख्त जरूरत है। यह दुनिया भर में एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत तथ्य है कि वायु प्रदूषण और यातायात की भीड़ को कम करने के लिए बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन के तरीके सबसे महत्वपूर्ण और लागत प्रभावी साधन हैं, खासकर दिल्ली में। 50 लाख से अधिक शहर। 1.7 करोड़ की आबादी वाले दिल्ली में, यह उम्मीद की जाती है कि 75-85 प्रतिशत जनता को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, अगर भीड़भाड़ से बचना है।
यह भी कहा गया है कि पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा तीन सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जिन पर सीएसआर को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार काम करना चाहिए।
तर्क दिया गया है कि तेल निगम देश में शीर्ष लाभ कमाने वाली कंपनियों में से हैं, जिनमें से केवल तीन का कुल लाभ लगभग एक लाख करोड़ रुपये है और यह कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति दिशानिर्देश, 2014 के तहत एक कंपनी को सीएसआर पर अपने राजस्व का कम से कम 2 प्रतिशत खर्च करना चाहिए।
--आईएएनएस
एसजीके/एएनएम
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