नई दिल्ली, 9 दिसंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने रत्नागिरि गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड में 35.47 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण का खुलासा नहीं करने के लिए सरकारी स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के सीसीआई के आदेश पर रोक लगा दी है। एनसीएलएटी के आदेश के अनुसार, जुर्माने पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि एनटीपीसी ने "भारतीय स्टेट बैंक पर आहरित 10 लाख रुपये की टर्म डिपोजिट एडवाइस जमा की है, जो कुल जुर्माना राशि का 25 प्रतिशत है"।
मामले की सुनवाई अब 27 फरवरी, 2024 को होने की संभावना है।
एनटीपीसी ने सीसीआई के आदेश को एनसीएलएटी में चुनौती दी थी, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसलों पर एक अपीलीय प्राधिकरण है।
एनसीएलएटी ने इस सप्ताह जारी अपने आदेश में सीसीआई को एनटीपीसी की अपील पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद एनटीपीसी को चार सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने की भी अनुमति दी गई है।
एनटीपीसी ने 2020 में अपने ऋणदाताओं से आरजीपीपीएल के इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया था। इस अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, आरजीपीपीएल में इसकी शेयर पूंजी 25.98 प्रतिशत से बढ़कर 60.98 प्रतिशत की बहुमत हिस्सेदारी हो गई।
सीसीआई ने एनटीपीसी को कारण बताने के लिए नोटिस भेजा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार, उद्यमों को उसी व्यवसाय में शामिल किसी अन्य उद्यम में नियंत्रण हिस्सेदारी हासिल करने से पहले इसकी अनुमति लेनी होती है।
हालांकि, एनटीपीसी ने कहा था कि आरजीपीपीएल में अतिरिक्त 35.47 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण आरजीपीपीएल के बकाया ऋण के निपटान के लिए समाधान योजना का एक हिस्सा था। इसके अलावा, उस लेनदेन का अंतिम लक्ष्य इक्विटी शेयर या नियंत्रण हासिल करना नहीं था, बल्कि आरजीपीपीएल के ऋण का निपटान करना था।
एनटीपीसी ने यह भी तर्क दिया कि उसने कोई अतिरिक्त अधिकार हासिल नहीं किया है और लेनदेन के पूरा होने पर भी उसे गेल (NS:GAIL) और महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के साथ आरजीपीपीएल में संयुक्त नियंत्रण प्राप्त है। हालांकि, इस याचिका को सीसीआई ने खारिज कर दिया था।
--आईएएनएस
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