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सिंगापुर : दुकानों में चोरी के आरोप में दो और भारतीय छात्रों को जेल

प्रकाशित 03/12/2023, 07:56 pm
सिंगापुर : दुकानों में चोरी के आरोप में दो और भारतीय छात्रों को जेल
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सिंगापुर, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। सिंगापुर में दुकानों में चोरी के आरोप में दो और भारतीय छात्रों को जेल की सजा हुई है। छात्रों को एक रिटेल स्टोर से मूल्य टैग हटाकर 1700 सिंगापुर डॉलर (1 लाख से अधिक) रुपये के कपड़े चुराने की साजिश रचने के आरोप में जेल भेजा गया है। स्ट्रेट्स टाइम्स न्यूजपेपर की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रह्मभट्ट कोमल चेतन कुमार और क्रिश्चियन अर्पिता अरविंदभाई ने 1 दिसंबर को दुकान से चोरी के अपराध में दोष कबूल किया। इनमें से एक को 40 और दूसरे को 45 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई।

पिछले महीने एक अदालत के फैसले में सिंगापुर में छात्र 'पास' पर मौजूद दोनों ने शुरू में कहा था कि उनका चोरी करने का कोई इरादा नहीं था। जिला न्यायाधीश यूजीन टेओ ने उनके कृत्य को अपमानजनक बताया और उनसे दोबारा ऐसे अपराध न करने को कहा।

दोनों चार अन्य भारतीयों के साथ एक ही फ्लैट में रहते थे, जो यूनीक्लो स्टोर से कपड़े (वस्त्र) चुराने वाले समूह का हिस्सा थे। अदालत के दस्तावेजों में साजिश में तीन और भारतीय नागरिकों 24 वर्षीय भाविक, 23 वर्षीय विशाल और 22 वर्षीय दर्शन की पहचान की गई।

द स्ट्रेट्स टाइम्स ने दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि भाविक और विशाल ने आउटलेट से चोरी करने की योजना बनाई और बाकी लोगों को भी योजना में शामिल कर लिया। उप लोक अभियोजक मैक्सिमिलियन च्यू ने पहले अदालत को बताया कि समूह 12 अक्टूबर को शाम करीब 6 बजे ऑर्चर्ड सेंट्रल में यूनीक्लो आउटलेट पर गया था।

कपड़े पसंद करने के बाद उन्होंने रेडियो-फ़्रीक्वेंसी पहचान (आरएफआईडी) वाले मूल्य टैग हटा दिए, जो स्टोर के सुरक्षा अलार्म को बंद कर सकता था। फिर उन्होंने सेल्फ-चेकआउट क्षेत्र में वस्त्र को टोट बैग में रख दिया और दिखावा किया कि उन्होंने अपनी सभी वस्तुओं के लिए भुगतान कर दिया है।

द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कुल मिलाकर समूह ने 1,788 सिंगापुर डॉलर के कपड़ों के 64 पीस चुरा लिए। अधिकारियों को कुछ दिनों बाद साजिश के बारे में सतर्क किया गया। जब एक दूसरे समूह, जिसमें पहले समूह के कुछ सदस्य शामिल थे, उन्होंने उसी आउटलेट से 2,271 सिंगापुर डॉलर के कपड़े चुराने की कोशिश की।

उनका प्रयास विफल हो गया क्योंकि एक स्टोर सुरक्षा अधिकारी ने उनके संदिग्ध व्यवहार को देखा और पुलिस को इसकी सूचना दी।

पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से ग्रुप के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन भाविक, विशाल और दर्शन तब तक सिंगापुर छोड़ चुके थे।

ब्रह्मभट्ट कोमल चेतन कुमार और क्रिश्चियन अर्पिता अरविंदभाई, जिन्हें गिरफ्तारी के बाद से रिमांड पर लिया गया, वह 1 दिसंबर को वीडियो लिंक के माध्यम से अदालत की सुनवाई में शामिल हुईं।

समूह के चार अन्य सदस्यों शिहोरा रिधम मुकेशभाई, हुन स्मित अशोकभाई, कुवाडिया मिलन घनस्यामभाई और चौहान रुचि संजयकुमार को 22 नवंबर को 40 से 65 दिनों के बीच जेल की सजा सुनाई गई थी।

--आईएएनएस

एफजेड/एसकेपी

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