नई दिल्ली, 2 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली की एक अदालत 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में गिरफ्तार छह लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति मांगने वाली दिल्ली पुलिस की याचिका पर 5 जनवरी को सुनवाई करेगी। पुलिस ने 28 दिसंबर 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के समक्ष पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति के लिए आवेदन दिया था।
आवेदन इस दलील पर दायर किया गया था कि जांचकर्ताओं को मामले को मजबूत बनाने, पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के अलावा और अधिक सबूत जुटाने के लिए अधिक डिटेल हासिल करने की जरूरत है।
सभी छह आरोपियों मनोरंजन डी, सागर शर्मा, अमोल धनराज शिंदे, नीलम देवी आजाद, ललित झा और महेश कुमावत को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायाधीश के सामने पेश किया गया।
पुलिस ने मनोरंजन डी और सागर शर्मा की ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस कराने की अनुमति मांगी है। दोनों ने 2001 के संसद आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूदने के बाद कनस्तरों से पीला धुआं छोड़ा था। हालांकि, सदन में मौजूद सांसदों ने उन पर काबू पा लिया था।
दो अन्य आजाद और शिंदे ने भी संसद के बाहर कनस्तरों से पीला धुआं छोड़ा और नारे लगाए थे। सूत्रों ने बताया कि ललित झा पूरी योजना का मास्टरमाइंड माना जाता है, जो कथित तौर पर संसद से चार अन्य लोगों के मोबाइल फोन भी लेकर भाग गया था।
मंगलवार को अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया क्योंकि अदालत द्वारा नियुक्त कानूनी सहायता वकील उपस्थित नहीं थे। सभी छह आरोपी फिलहाल 5 जनवरी तक पुलिस हिरासत में हैं।
एक पुलिस सूत्र ने कहा, "अगर पॉलीग्राफ टेस्ट वांछित परिणाम देने में विफल रहता है, तो जांचकर्ताओं का सुझाव है कि पुलिस नार्को टेस्ट के लिए अनुरोध कर सकती है, जैसा कि पहले कई मामलों में देखा गया है।"
--आईएएनएस
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