नई दिल्ली, 29 मई (आईएएनएस)। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने रविवार को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को शक्ति बी (8) (ए) के तहत कोयले का उपयोग करने वाले बिजली संयंत्रों के लिए घरेलू कोयले की पात्र मात्रा निर्धारित करने का निर्देश दिया। शक्ति बी (8) (ए) बिजली संयंत्रों के लिए वह व्यवस्था है, जिसके तहत बिजली पैदा करने के लिए कोयले की लिए बोली लगा सकते है। इसे डे अहेड मार्केट (डीएएम) या डीईईपी पोर्टल के तहत शॉर्ट टर्म पीपीए के तहत एक्सचेंज में बेचे जा सकते हैं।
ऐसे संयंत्रों के लिए मंत्रालय ने सीईए को निर्देश दिया है कि वह 15 जून 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के दौरान उत्पादन के लिए भार के आधार पर 10 प्रतिशत का सम्मिश्रण करें और उसके आधार पर खपत कोयले की मात्रा की गणना करें।
इससे इन संयंत्रों को आयातित कोयले की खरीद के लिए करीब तीन सप्ताह का समय मिलेगा।
बिजली की बढ़ती मांग और घरेलू कोयला कंपनियों से कोयले की आपूर्ति और खपत के बीच मेल नहीं बन पा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए विद्युत मंत्रालय ने 28 अप्रैल को आईपीपी समेत सभी जेनकोस को बिजली उत्पादन के लिए आयातित कोयले का 10 प्रतिशत मिश्रण करने की सलाह दी, ताकि घरेलू कोयले की आपूर्ति पूरी हो सके।
--आईएएनएस
पीके/एसजीके