मुंबई, 30 मई (आईएएनएस)। मुंबई की एक विशेष अदालत ने माफिया डॉन राजेंद्र एस. निखलजे उर्फ छोटा राजन को शहर के होटल व्यवसायी जया शेट्टी की 2001 में हुई हत्या के मामले में गुरुवार को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
विशेष मकोका अदालत के न्यायाधीश ए.एम. पाटिल ने 23 साल पहले हुई हत्या के मामले में छोटा राजन को दोषी ठहराया।
जया शेट्टी दक्षिण मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में प्रसिद्ध गोल्डन क्राउन होटल एंड बार की मालकिन थीं। उनका छोटा राजन और उसके गुर्गों से उसका विवाद था।
4 मई, 2001 की रात राजन के दो शूटरों ने होटल की ऊपरी मंजिल पर शेट्टी की हत्या कर दी।
शेट्टी ने छोटा राजन के सहयोगियों से जबरन वसूली की धमकियां और कॉल आने की पुलिस से शिकायत की थी। उन्हें पुलिस की सुरक्षा भी प्रदान की गई थी।
बाद में, उन्होंने सुरक्षा वापस कर दी। लेकिन सुरक्षा हटाने के बमुश्किल दो महीने बाद ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई।
मुंबई में छोटा राजन को दूसरी बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इससे पहले मई 2018 में पत्रकार जे. डे की दिनदहाड़े हुई हत्या के लिए उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी।
मुंबई में खूंखार माफिया सिंडिकेट के सरगनाओं में से एक, 64 वर्षीय छोटा राजन 1989 में दुबई भाग गया था। लगभग 27 साल फरार रहने के बाद उसे नवंबर 2015 में इंडोनेशिया से भारत प्रत्यर्पित किया गया।
सितंबर 2000 में, वह बैंकॉक के एक होटल में जानलेवा हमले में बाल-बाल बच गया था। कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड के उसके प्रतिद्वंद्वी दाऊद इब्राहिम ने उस पर हमला कराया था।
उस हमले के बाद छोटा राजन फिर से गायब हो गया। अक्टूबर 2015 में उसे इंडोनेशिया की पुलिस ने पकड़ लिया और भारत भेज दिया।
--आईएएनएस
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