नई दिल्ली, 6 नवंबर (आईएएनएस)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैमिली कोर्ट के एक आदेश को खारिज करते हुए पत्नी द्वारा अत्यधिक क्रूरता का हवाला देकर एक व्यक्ति की तलाक की याचिका मंजूर कर ली।हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पति के खिलाफ गंभीर तथा निराधार आरोप लगाना और उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ना जीवनसाथी के प्रति अत्यधिक क्रूरता है।
न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(आईए) के तहत उस व्यक्ति का तलाक मंजूर कर लिया और पारिवारिक अदालत द्वारा उसकी तलाक याचिका को खारिज करने को रद्द कर दिया।
इस जोड़े की 1998 में शादी हुई थी। उनके दो बेटे हैं। हालाँकि, वे 2006 से अलग रह रहे हैं।
पति ने आरोप लगाया कि पत्नी ने उसके परिवार के सदस्यों के प्रति असभ्य और अपमानजनक व्यवहार किया।
उन्होंने यह भी दावा किया कि 2006 में पत्नी ने उन्हें और उनके परिवार के सदस्यों को फंसाने के इरादे से आत्महत्या का प्रयास किया था।
अदालत ने कहा कि पत्नी ने पति पर दूसरी महिला के साथ कथित अवैध संबंध सहित गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन वह इन दावों को साबित करने के लिए कोई सबूत देने में विफल रही।
इसमें कहा गया है कि हालांकि प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है, लेकिन यह पत्नी की जिम्मेदारी है कि वह ठोस सबूत पेश करके यह स्थापित करे कि उसके साथ क्रूरता हुई है।
अदालत ने कहा: "हालांकि आपराधिक शिकायत दर्ज करना क्रूरता नहीं हो सकता है, तथापि, क्रूरता के ऐसे गंभीर और अशोभनीय आरोपों को तलाक की कार्यवाही के दौरान प्रमाणित किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में प्रतिवादी ने न तो अपने आरोपों की पुष्टि की है और न ही उसके आचरण को उचित ठहराया।"
पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि पारिवारिक अदालत ने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ पत्नी द्वारा शुरू किए गए झूठे और मानहानिकारक आरोपों और कई कानूनी कार्रवाइयों के भारी सबूतों को नजरअंदाज करके गलती की है, जो स्पष्ट रूप से क्रूरता के कृत्यों को स्थापित करता है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने क्रूरता के आधार पर तलाक को मंजूरी दे दी।
--आईएएनएस
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