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यूपी पुलिस भर्ती में सभी वर्गों को आयु सीमा में मिलेगी तीन साल की छूट

प्रकाशित 27/12/2023, 02:27 am
यूपी पुलिस भर्ती में सभी वर्गों को आयु सीमा में मिलेगी तीन साल की छूट

लखनऊ, 26 दिसंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिपाही नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का आदेश दिया है। अभ्यर्थियों के आयु सीमा में छूट की मांग का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। आयु सीमा में छूट के लिए केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, भाजपा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त समेत कई विधायकों और राजनीति दलों के नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को इस संबंध में निर्देशित करते हुए कहा है कि इस साल की परीक्षा में अधिकतम आयु सीमा 22 को बढ़ाकर 25 वर्ष किया जाए। भर्ती नोटिफिकेशन जारी होने के बाद से ही बड़ी संख्या में युवा आयु सीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे थे।

मुख्यमंत्री योगी ने युवाओं की मांग को जायज मानते हुए आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती के लिए जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के युवाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री योगी ने एक्स पर कहा कि युवाओं के हितों एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

बता दें कि यूपी सरकार ने 23 दिसंबर को पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। सिपाही के 60 हजार से ज्यादा रिक्त पदों की भर्ती का इंतजार था। इसमें से अनारक्षित के लिए 24,102 पद, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264 पद, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 1,204 पद आरक्षित हैं।

नोटिफिकेशन में महिलाओं के लिए आरक्षण भी निर्धारित कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में दिए गए क्षैतिज आरक्षण में दी गयी जानकारी के तहत सम्पूर्ण पदों में से 20 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण दिया गया है।

--आईएएनएस

विकेटी/एबीएम

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