सिंगापुर, 15 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय मूल के एक 32 वर्षीय व्यक्ति को कई अपराधों के लिए 22 महीने से अधिक की जेल और तीन बार बेंत से मारने की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उसे एक व्यक्ति पर बीयर की टूटी बोतल से हमला करने और दूसरे व्यक्ति पर पेशाब करने का दोषी पाया।द स्ट्रेट्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, हरई कृष्ण मनोहरन को मंगलवार को छह आरोपों में दोषी ठहराया गया, जिसमें खतरनाक हथियार से जानबूझकर चोट पहुंचाना, एक लोक सेवक को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए आपराधिक बल का उपयोग करना और उत्पीड़न शामिल है।
अदालत को बताया गया कि जब अप्रैल 2021 में 37 वर्षीय पीड़ित ने उसके गिरोह में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो हरई ने एक कांच की बीयर की बोतल तोड़ कर उसे उसकी गर्दन पर सटा दिया।
उप लोक अभियोजक ग्लेडिस लिम ने कहा: “पीड़ित ने देखा कि उसके हाथ से खून बह रहा है और उसकी नसें खुल गई हैं। वह बेहोश होकर वहीं गिर गया।"
पीड़ित ने अपनी गर्दन को हमले से बचा लिया, लेकिन उसका दाहिना हाथ बुरी तरह से कट गया, जिसके लिए उसकी सर्जरी की गई और हमले के बाद के दिनों में उसके दाहिने हाथ की संवेदना और गति चली गई थी।
लिम ने हरई के लिए 21-27 महीने की जेल और बेंत के तीन से छह प्रहार की मांग करते हुए कहा कि पीड़ित को गंभीर शारीरिक क्षति पहुंचाई गई थी। उस पर बिना उकसावे के हमला किया गया था।
इस घटना के बाद, हरई ने जुलाई 2021 में अपनी मां को भी मुक्का मारा था, जब उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हरई और उसकी तत्कालीन प्रेमिका के बीच विवाद में हस्तक्षेप किया था।
टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अपनी मां के प्रेमी के चेहरे पर कई बार मुक्का मारने के बाद उसने उस पर पेशाब कर दिया था।
एक अन्य घटना में, पुलिस ने हरई को जनवरी 2022 में तीन बोतल शराब पीने के बाद एक खाली डेक पर अव्यवस्थित पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया।
हरई ने पुलिस वाहन में चढ़ने का विरोध किया और दो पुलिस अधिकारियों पर थूका और लात मारी।
उसने मंगलवार को जिला न्यायाधीश क्रिस्टोफर गोह से कहा कि उसे अपने कृत्य पर पछतावा है और वह गुस्से पर नियंत्रण के लिए मदद मांग रहा है।
--आईएएनएस
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