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ब्रेवरमैन व पटेल पर तस्करी पीड़ितों को ब्रिटेन में रहने के अधिकार से वंचित करने का आरोप

प्रकाशित 03/12/2023, 05:51 pm
ब्रेवरमैन व पटेल पर तस्करी पीड़ितों को ब्रिटेन में रहने के अधिकार से वंचित करने का आरोप

लंदन, 3 दिसंबर (आईएएनएस)। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के ब्रिटिश भारतीय पूर्व गृह सचिवों पर तस्करी के 1,600 पीड़ितों को देश में रहने के अधिकार से वंचित करने के लिए एक गुप्त नीति संचालित करने का आरोप लगाया गया है।

गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, गृह कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाई नवंबर 2021 के उच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद हुई, इसमें कहा गया था कि शरण के फैसले का इंतजार कर रहे तस्करी पीड़ितों को विवेकाधीन अवकाश दिया जाना चाहिए।

इस सप्ताह की सुनवाई में, प्रीति पटेल और सुएला ब्रेवरमैन पर इन निर्णयों को जारी करने में गैरकानूनी रूप से विफल रहने का आरोप लगाया गया, इससे पीड़ित काम करने, अध्ययन करने या मुख्यधारा के लाभों का दावा करने के अधिकार तक पहुंचने में असमर्थ हो गए।

रिपोर्ट में 22 वर्षीय एक तस्करी पीड़ित का उल्लेख किया गया है, इसका प्रतिनिधित्व चैरिटी एसाइलम एड द्वारा किया जाता है, जो 16 वर्ष की उम्र में अल्बानिया में नशीली दवाओं के तस्करों से बच गया था।

तस्करों ने उसे ड्रग्स बेचने के लिए मजबूर किया और ऐसा न करने पर उसे, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी गई।

लेकिन उनके वकीलों ने दावा किया कि गुप्त नीति के परिणामस्वरूप, उन्हें लगभग 18 महीने तक रहने की छुट्टी नहीं दी गई।

जवाब में गृह सचिव के वकील ने तर्क दिया कि वे कार्रवाई करने से पहले नवंबर 2021 के ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ अपील अदालत और सर्वोच्च न्यायालय में अपील के नतीजे का इंतजार कर रहे थे।

गृह सचिव का प्रतिनिधित्व करने वाली कैथरीन मैकगेही ने अदालत को बताया,“यह मामला देरी का है। यह गुप्त या अप्रकाशित नीतियों का मामला नहीं है।''

द गार्जियन के अनुसार, मामले से संबंधित आंतरिक गृह कार्यालय दस्तावेजों से पता चला है कि अधिकारियों ने सिफारिश की है कि रहने के लिए छुट्टी देने के निर्णय को "रोक" दिया जाना चाहिए।

गृह कार्यालय के एक अधिकारी के जुलाई 2022 के ईमेल में कहा गया है: "(नवंबर 2021 के फैसले) से प्रभावित सभी विवेकाधीन छुट्टी के फैसले फिलहाल रुके हुए हैं।"

ब्रेवरमैन के कार्यालय के एक अधिकारी ने यह पूछे जाने पर कहा कि क्या ''कुछ न करना'' एक विकल्प था पर कहा, “हमारा समेकित दृष्टिकोण यह है कि यह कोई विकल्प नहीं है जिसे हम मंत्रियों को सुझा सकते हैं। हम निर्णय को लागू करने में देरी से जुड़े आधारों पर न्यायिक समीक्षाएं दर्ज होते हुए देख रहे हैं।''

22 वर्षीय पीड़ित के वकील ने इस सप्ताह अदालत को बताया कि "एक अप्रकाशित नीति को संचालित करना गैरकानूनी है जो सार्वजनिक नीति के साथ असंगत है।"

--आईएएनएस

सीबीटी

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