नई दिल्ली, 20 नवंबर (आईएएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) रूट मार्च के संचालन के संबंध में पारित न्यायिक आदेशों का पालन नहीं करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में तमिलनाडु सरकार के खिलाफ शुरू की गई अवमानना कार्यवाही को बंद करने से इनकार कर दिया।न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें दक्षिणपंथी संगठन द्वारा भविष्य के मार्च के विनियमन का विवरण दिया जाएगा।
पीठ ने कहा कि मुकदमेबाजी के किसी भी आगे के राउंड से बचने के लिए अवमानना अदालत आरएसएस द्वारा दी गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए उचित आदेश पारित करेगी।
शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, "हमारे पास इस बात पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है कि हाईकोर्ट बाद की सभी घटनाओं, सबसे महत्वपूर्ण बात, भविष्य की कार्रवाई के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव पर विचार करेगा।"
मद्रास हाईकोर्ट द्वारा राज्य सरकार को उसके आदेशों का पालन नहीं करने के लिए फटकार लगाने के बाद तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसने आरएसएस को राज्य में रूट मार्च आयोजित करने की अनुमति दी थी।
पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने पुलिस अधिकारियों से आरएसएस को 19 या 26 नवंबर को रूट मार्च निकालने की अनुमति देने को कहा था।
इसमें कहा गया था कि प्रत्येक जिले में आरएसएस द्वारा रूट मार्च की संख्या को सीमित करना 'बहुत अधिक लापरवाही' होगी।
--आईएएनएस
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