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जिम्बाब्वे रिजर्व बैंक का मूल अस्तित्व रोडेशिया तथा न्यासलैंड बैंक से है जिसे मार्च 1956 में रोडेशिया तथा न्यासलैंड के फेडरेशन के लिए एक केंद्रीय बैंक के रूप में बनाया गया था। रिजर्व बैंक केंद्रीय करेंसी बोर्ड का उत्तराधिकारी था, जिसके पास करेंसी जारी करने का एकमात्र अधिकार था। जिम्बाब्वे रिजर्व बैंक अधिनियम, 1964 के अध्याय 22:15 के भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन चल रहा है। अधिनियम निदेशक मंडल और गवर्नर के पद प्रदान करता है जो बैंक के दिन-प्रतिदिन प्रशासन व संचालन के लिए जिम्मेदार होते हैं। गवर्नर की सहायता के लिए तीन उप गवर्नरों होते हैं।
चेयरमैन: Dr. G. Gono