iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने नारियल तेल / कोपरा तेल को छोड़कर अन्य सभी खाद्य श्रेणी के वनस्पति तेलों के आयात को पूरी तरह नियंत्रण मुक्त कर दिया है।
वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि मौजूदा समय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 में शामिल सभी तेलों और साथ ही साथ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल,
डि ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर कंट्रोल आर्डर, 1967 की तीसरी अनुसूची में वर्णित मानकों की अभिपुष्टि करने वाले सभी साल्वेंट एक्सट्रैक्टेड तेलों का आयात पूरी तरह मुक्त रूप से किया जा रहा है मगर इसमें नारियल तेल, आरबीडी पाम तेल,
आरबीडी पाम स्टेरिन तथा पाम कर्नेल तेल शामिल नहीं है। नारियल / कोपरा तेल का आयात केवल सरकारी व्यापारिक उद्यमों (फर्मों) के माध्यम से ही करने की अनुमति दी गई है।
लेकिन नई समीक्षित नीतिगत शर्तों के तहत खाद्य सुरक्षा एवं मानक (फ़ूड प्रोडक्ट्स स्टैंडर्ड एंड फ़ूड एडिटिक्स विनियमन 2011 (जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत बनाया गया है) में वर्णित सभी वनस्पति तेलों / रिफाइंड वैजिटेबल ऑयल्स / सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल्स के आयात को पूरी तरह नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया है।
इसमें सिर्फ वे तेल शामिल नहीं होंगे जिसका अलग से जिक्र किया जाएगा। लेकिन नारियल / कोपरा तेल का आयात केवल सार्वजनिक क्षेत्र की व्यापारिक कंपनियों द्वारा ही किया जाएगा।
मौजूदा नीति में पाम समूह के तेलों के आयात को नियंत्रित सूची में रखा गया था लेकिन संशोधित नीति में इसके आयात को नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है।