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चीनी स्टॉक घोषणा का नियम आगे सख्त किए जाने पर विचार

प्रकाशित 24/11/2023, 01:51 am
चीनी स्टॉक घोषणा का नियम आगे सख्त किए जाने पर विचार

iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्र सरकार घरेलू प्रभाग में पूरे वर्ष तक चीनी की पर्याप्त आपूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु मिलों, स्टॉकिस्टों एवं थोक विक्रेताओं द्वारा चीनी के स्टॉक के बारे में की जाने वाली घोषणा के सत्यापन के लिए नया तौर तरीका लागू करने पर विचार कर रही है।

इसमें राज्यों का सहयोग भी लिया जाएगा। दरअसल 2023-24 के वर्तमान मार्केटिंग सीजन में चीनी का घरेलू उत्पादन घटने की संभावना है जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है।

वह ऐसा तरीका अपनाना चाहती है जिससे पूरे मार्केटिंग सीजन के दौरान घरेलू बाजार में चीनी की समुचित आपूर्ति संभव हो सके और इसकी कीमतों में भी इजाफा न हो।

खाद्य मंत्रालय ने सितम्बर 2023 में एक आदेश जारी किया था जिसमें चीनी मिलों को प्रत्येक माह में बेची गई चीनी की मात्रा का विस्तृत विवरण देने के लिए कहा गया था।

इसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि व्यापारियों, डीलर्स, होल सेलर्स, बिग रिटेल चेन्स तथा प्रोसेसर्स के पास चीनी का कितना स्टॉक पड़ा है और मार्केट में उसकी कितनी आवक हो रही है। इससे चीनी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।   

वरिष्ठ आधिकारिक सूत्रों के अनुसार यह आर्डर से माह पूर्व ही जारी हो चुका है मगर अभी तक इसका ठीक तरह से पालन नहीं किया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा इसमें कोई खास सहयोग नहीं दिया गया।

अब राज्यों को इसका विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाएगा। स्टॉकिस्ट एवं होल सेलर्स द्वारा जमा किए जाने वाले आंकड़ों का उपयुक्त ढंग से सत्यापन होना आवश्यक है और इसका दायित्व राज्य सरकारों को निभाना है।

चीनी मिल को प्रत्येक खरीदार का विवरण देना है कि किस माह में किस खरीदार को कितनी मात्रा में चीनी बेची गई। उस खरीदार का पैन नंबर, जीएसटी नंबर एवं मोबाइल नम्बर भी विवरण में शामिल होना चाहिए।

अब साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर एक निश्चित (चिन्हित) पोर्टल पर स्व- घोषणा करने का भी प्लान है ताकि उस विवरण का सत्यापन करवाना आसान हो सके।

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