iGrain India - कोच्चि । मसाला बोर्ड ने आगाह किया है कि उससे नीलामीकर्ता का लाइसेंस हासिल किए बगैर यदि कोई इलायची में नीलामी आयोजित करता है तो उससे इलायची की खरीद को कार्डमम लाइसेंसिंग एंड मार्केटिंग रूल्स का उल्लंघन माना जाएगा
भले ही यह खरीद लाइसेंस प्राप्त डीलर्स द्वारा की गई हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मसाला बोर्ड ने लाइसेंस प्राप्त डीलर्स को गैर प्राधिकृत व्यापारियों (नीलामी कर्ताओं) से इलायची की खरीद नहीं करने का निर्देश दिया है।
उसने उन लोगों (फर्मों) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है जो बोर्ड से लाइसेंस प्राप्त किए बगैर छोटी इलायची में गैर क़ानूनी ढंग से नीलामी आयोजित कर रहे हैं।
मसाला बोर्ड के विपणन निदेशक द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि कार्डमम लाइसेंसिंग एंड मार्केटिंग रूल्स 1987 तथा इसमें समय-समय पर होने वाले संशोधन का पालन आवश्यक है।
इन नियमों में स्पष्ट कहा गया है कि लाइसेंस धारी डीलर्स को केवल पंजीकृत बागान मालिक / उत्पादकों अथवा लाइसेंस धारी नीलामी कर्ताओं से ही छोटी इलायची की खरीद करनी चाहिए।
मसाला बोर्ड द्वारा 15 दिसम्बर 2023 को इस आशय की एक सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी। जिसमें कहा गया था कि यदि कोई फर्म या कम्पनी मसाला बोर्ड से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त किए बगैर इलायची में नीलामी आयोजित करती है तो उसे नियमों का सरासर उल्ल्घंन माना जाएगा।
लाइसेन्स धारी डीलर्स को वहां खरीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसे गैर कानूनी माना जा सकता है। मसाला बोर्ड नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना चाहता है।