iGrain India - नई दिल्ली । घरेलू प्रभाग में गेहूं की समुचित आपूर्ति एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा कीमतों में तेजी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा पिछले दो साल के दौरान अनेक आवश्यक एहतियाती कदम उठाए गए हैं।
सर्वप्रथम गेहूं तथा इसके मूल्य संवर्धित उत्पादों के व्यापारिक निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया और इसे बरकरार रखते हुए 12 जून 2023 को 31 मार्च 2024 की अवधि तक के लिए स्टॉक सीमा लागू की गई।
इसके तहत व्यापारियों थोक विक्रेताओं के लिए 3000 टन, रिटेलर्स के लिए 10 टन, बिग चेन रिटेलर्स के लिए प्रत्येक आउटलेट पर 10 टन तथा सभी डिपो पर 3000 टन की मात्रा निश्चित की गई। प्रोसेसर्स के लिए उसकी वार्षिक क्षमता का 75 प्रतिशत स्टॉक नियत किया गया है।
इसके बाद 23 जून 2023 को खुले बाजार बिक्री योजना की शुरुआत हुई और इसमें बिक्री के लिए प्रति सप्ताह 2 लाख टन गेहूं का आवंटन निश्चित किया गया। 14 सितम्बर 2023 को स्टॉक सीमा की समीक्षा की गई और स्टॉक धारण की मात्रा घटा दी गई।
स्टॉकिस्टों / होल सेलर्स के लिए गेहूं के स्टॉक की सीमा घटाकर 2000 टन तथा बिग चेन रिटेलर्स के सभी डिपो के लिए भी स्टॉक सीमा 2000 टन निर्धारित की गई।
इसके बाद 5 अक्टूबर 2023 को खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत प्रत्येक खरीदार के लिए गेहूं कि अधिकतम खरीद मात्रा 10 टन से बढ़ाकर 100 टन तथा 1 नवम्बर 2023 को दोगुना बढ़ाकर 200 टन नियत की गई और साथ ही साथ साप्ताहिक आवंटन की मात्रा भी बढ़ाकर 3 लाख टन निर्धारित की गई।
6 नवम्बर 2023 से सरकार ने भारत आटा स्कीम लागू की थी और इसके तहत 27.50 रुपए प्रति किलो की दर से इसकी बिक्री आरंभ की गई।
तदुपरांत 8 दिसम्बर 2023 को गेहूं की स्टॉक सीमा को एक बार फिर घटाकर स्टॉकिस्टों / थोक विक्रेताओं के लिए 1000 टन, खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 टन, बिग चेन रिटेलर्स के लिए भी प्रत्येक आउटलेट का 5 टन तथा सभी डिपो पर 1000 टन नियत किया गया। इसके साथ ही ओएमएसएस के तहत गेहूं की साप्ताहिक बिक्री के लिए आवंटन 3 लाख टन से बढ़ाकर 4 लाख टन नियत किया गया।
16 दिसम्बर 2023 को नैफेड / एनसीसीएफ / केन्द्रीय भंडार के लिए खाद्य निगम ने गेहूं का निर्गत मूल्य 1715 रुपए प्रति क्विंटल नियत किया। 31 जनवरी 2024 को साप्ताहिक आवंटन 4 लाख टन से बढ़ाकर 4.50 लाख टन एवं 7 फरवरी 2024 को 5 लाख टन नियत किया गया।