iGrain India - नई दिल्ली । घरेलू (खुले) बाजार में आपूर्ति एवं उपलब्धता बढ़ाने एवं कीमतों में तेजी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने अरहर (तुवर) एवं चना (काबुली सहित) पर स्टॉक सीमा लागू कर दिया है।
केन्द्रीय उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 21 जून 2024 को इस आशय का एक आदेश जारी किया गया जिसमें कहा गया है कि तुवर और चना पर स्टॉक सीमा तत्काल प्रभाव यानी 21 जून से लागू होकर 30 सितम्बर 2024 तक बरकरार रहेगी।
नए निर्देश के तहत अब थोक विक्रेताओं के लिए प्रत्येक दलहन के लिए 200 टन, खुदरा विक्रेताओं के लिए 5 टन, बड़ी श्रृंखला (बिग चेन) वाले रिटेलर्स के प्रत्येक आउटलेट के लिए 5 टन तथा डिपो के लिए 200 टन और मिलर्स के लिए पिछले तीन महीनों के उत्पादन अथवा कुल वार्षिक संचित क्षमता से 25 प्रतिशत भाग, जो भी बढ़ा हो, की भंडारण सीमा (स्टॉक लिमिट) नियत की गई है।
इसी तरह दलहन आयातकों को निर्देश दिया गया है कि आयातित दलहन (तुवर एवं चना) के खेप को भारतीय बंदरगाहों पर कस्टम क्लीयरेंस मिलने के बाद 45 दिन (डेढ़ माह) के अंदर घरेलू बाजार में उतारना अनिवार्य है।
अब तक यह देखा गया है कि काबुली चना को भंडारण सीमा के दायरे से बाहर रखा जाता है मगर इस बार उसे भी स्टॉक लिमिट की परिधि में शामिल कर लिया गया है। अन्य दलहनों के लिए नियम में कोई बदलाव नहीं हुआ है जिसमें उड़द, मसूर एवं मूंग आदि शमिल है।
आदेश में कहा गया है कि जिन फर्मों के पास नियत सीमा से अधिक दलहन (तुवर-चना) का स्टॉक मौजूद है उन्हें 12 जुलाई तक उसे घटाकर निर्धारित सीमा में लाना होगा। इस तरह 30 सितम्बर 2024 तक इन दलहनों पर भंडारण सीमा का आदेश लागू रहेगा।
हाल के महीनों में तुवर एवं चना के दाम में भारी बढ़ोत्तरी होने से सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। मालूम हो कि देसी चना के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति पहले ही दी जा चुकी है।