iGrain India - इस्लामाबाद । पाकिस्तान के केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आर्थिक संयोजन समिति (ईसीसी) के उस निर्णय की स्वीकृति प्रदान कर दी है जिसमें देश से 5 लाख टन अतिरिक्त चीनी के निर्यात की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया था। इसके लिए एक सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि 11 अक्टूबर को ईसीसी की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को कुछ नियमों-शर्तों के साथ 5 लाख टन चीनी के निर्यात की मंजूरी देने का निर्णय लिया गया था जबकि एसोसिएशन को 2 लाख टन चीनी के निर्यात की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी थी। संघीय कैबिनेट ने अब ईसीसी के निर्णय पर मोहर लगा दी है।
एसोसिएशन को यह शपथपत्र देने का निर्देश दिया गया था कि पाकिस्तान की चीनी मिलें 2024-25 के मार्केटिंग सीजन हेतु 21 नवम्बर तक गन्ना की क्रशिंग आरंभ कर देंगी और जो मिलें इस शर्त का पालन नहीं करेंगी उसके लिए चीनी के निर्यात की अनुवंती रद्द कर दी जाएगी।
एसोसिएशन को यह शपथ पत्र देना भी आवश्यक होगा कि चीनी का एक्स फैक्टरी मूल्य 140 रुपए प्रति किलो से ऊपर नहीं रहेगा। एसोसिएशन ने इन दोनों शर्तों को स्वीकार करने वाला शपथ पत्र जमा कर दिया और उसके बाद उसे चीनी की अतिरिक्त मात्रा के निर्यात की मंजूरी मिल गई।
चीनी मिलों को यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि अफगानिस्तान को निर्यात के लिए बैकिंग चैनल के जरिए अग्रिम राशि प्राप्त होने के बाद ही निर्यात की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी जबकि अन्य देशों को लेटर ऑफ क्रेडिट खोलकर चीनी का निर्यात किया जा सकेगा।
कोटा प्राप्त होने के 90 दिनों के अंदर चीनी का निर्यात शिपमेंट करना आवश्यक होगा। पाकिस्तान में अभी चीनी का निर्णय योग्य स्टॉक मौजूद है।