iGrain India - अहमदाबाद । गुजरात उच्च न्यायालय ने एक व्यापारिक जहाज- एस डब्ल्यू साउथ विंड 1 के खिलाफ अपना तीसरा गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
इस जहाज को ऑर्गेनिक चावल के निर्यात में तथा कथित अनियमितता के मामले में दीनदयाल (कांडला) बंदरगाह पर रोक कर रखा गया है।
एक न्यायाधीश ने अपने मौखिक आदेश में वारंट जारी किया है जो एक कम्पनी-फार्म फ्रेश इंटरनेशनल की याचिका पर जारी हुआ है।
यह दूसरा मामला है जब न्यायाधीश को गिरफ्तारी वारंट जारी करना पड़ा है। पिछले सप्ताह एक अन्य कम्पनी की अपील के बाद जहाज की गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था जबकि चालू माह के आरंभ में एक अन्य न्यायाधीश ने एमईआईआर कॉमोडिटीज इंडिया लि० द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान उस जहाज को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था।
नवीनतम घटनाक्रम के तहत फार्म फ्रेश ने कोर्ट को बताया कि उसने एक फर्म से इस जहाज पर लदा 600 टन सेला चावल खरीदा और उसे दूसरी कम्पनी को बेच दिया। उस कम्पनी ने तब जुलाई एवं अगस्त 2024 के बीच इस चावल के शिपमेंट के लिए उस जहाज के मालिक के साथ अनुबंध किया मगर वह जहाज अब तक रवाना ही नहीं हुआ।
याचिका में कहा गया कि 7 अगस्त तक उस जहाज पर चावल की लोडिंग पूरी हो गई और 8 अगस्त को वह जहाज प्रस्थान करने के लिए तैयार था लेकिन 9 अगस्त को उसे सूचना दी गई कि जहाज को बंदरगाह पर रोक दिया गया है
क्योंकि कार्गो के लिए क्लीयरेंस नहीं मिल पाया है। लेकिन जहाज को अन्य कारणों से रोक दिया गया जबकि कम्पनी ने सभी मानकों का पालन किया था।