iGrain India - नई दिल्ली । केन्द्र सरकार ने अमरीका को तिल बीज के निर्यात के लिए नीतिगत शर्तें अधिसूचित कर दी हैं और यह नया नियम 16 नवम्बर 2024 से प्रभावी माना जाएगा।
केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अधीनस्थ निकाय- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि भारतीय तिलहन एवं उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद को इस सम्बन्ध में निर्यात प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और तदनुरूप अमरीका को तिल बीज के निर्यात शिपमेंट के लिए नीतिगत शर्तें अधिसूचित या निर्धारित की गई हैं।
इसके अलावा एक अन्य सूचना के अंतर्गत महा निदेशालय ने वार्षिक आधार पर निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों एवं टैक्स की वापसी के लिए आवेदन जमा करने की प्रक्रिया को भी अधिसूचित कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि निर्यात होने वाले उत्पादों पर शुल्क एवं कर (टैक्स) की वापसी (रोडटेप) की योजना निर्यातकों के लिए फायदेमंद होती है क्योंकि निर्यात के सम्बन्ध में निर्यातकों को जिस शुल्क या कर का भुगतान करना पड़ता है वह उसे वापस मिल जाता है।
इसमें उत्पादों के निर्माण एवं वितरण-विपणन के समय लगने वाला शुल्क / कर भी शामिल होता है। यदि निर्यातक को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्रशासन की ओर से किसी प्रणाली (विधि) के तहत शुल्क / टैक्स की वापसी नहीं की जाती है तो वे रोडटेप स्कीम के तहत इसके लिए दावा कर सकते हैं।
इसके लिए आवेदन की समय सीमा 31 मार्च 2025 नियत की गई है। जो निर्यातक इस अवधि में आवेदन नहीं करेंगे उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।